टिकट कैंसिल किया तो लगेगा झटका! रेलवे ने बदले रिफंड के सख्त नियम
अब लेट कैंसिलेशन पड़ेगा भारी

Ticket cancel : Indian Railways ने यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कन्फर्म टिकट रद्द कराने पर मिलने वाला रिफंड पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी देर पहले टिकट कैंसिल करते हैं। यानी अब देर से कैंसिलेशन आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।
Indian Railways का नया नियम लागू
72 घंटे पहले: सिर्फ न्यूनतम चार्ज कटेगा
72–24 घंटे: करीब 25% किराया कटेगा
24–8 घंटे: लगभग 50% कटौती
8 घंटे से कम / ट्रेन छूटी: कोई रिफंड नहीं
रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे सबसे ज्यादा राहत मिलेगी और केवल न्यूनतम चार्ज ही काटा जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे समय कम होता जाएगा, कटौती का प्रतिशत बढ़ता जाएगा।
72 से 24 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर किराए का करीब 25 प्रतिशत तक काटा जाएगा। वहीं, अगर टिकट 24 से 8 घंटे के अंदर कैंसिल किया जाता है, तो कटौती बढ़कर लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
सबसे सख्त नियम उन यात्रियों के लिए हैं जो आखिरी समय में टिकट रद्द करते हैं।
अगर ट्रेन के रवाना होने में 8 घंटे से कम समय बचा हो या यात्री ट्रेन मिस कर दे, तो ऐसे में कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
हालांकि, कुछ विशेष मामलों में TDR (टिकट डिपॉजिट रसीद) के जरिए क्लेम किया जा सकता है।
रेलवे के इस फैसले से साफ है कि अब यात्रियों को अपनी यात्रा योजना पहले से तय करनी होगी। बार-बार टिकट कैंसिल करने वालों के लिए यह नियम सीधा आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।
Author Profile

- अंकिता कुमारी पत्रकारिता की छात्रा हैं। वर्तमान में वह संजीवनी समाचार डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं और समाचार लेखन व फील्ड रिपोर्टिंग में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।
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