क्राइमछपरा

Chhapra Court News: छपरा के शराब तस्कर को कोर्ट से मिली 5 साल कैद की सजा, 1 लाख रूपये जुर्माना

अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

छपरा। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच छपरा की विशेष उत्पाद अदालत ने शराब तस्करी के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अदालत ने मसरख थाना कांड संख्या 283/23 में दोषी पाए गए गोपालबारी निवासी हरेंद्र सिंह को मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला अवैध देसी शराब की तस्करी से जुड़ा है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद मृत्युंजय पांडेय ने न्यायालय में कुल पांच गवाहों की गवाही कराई। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई।

गुप्त सूचना पर हुई थी छापेमारी

अभियोजन के अनुसार, मसरख थाना में पदस्थापित एएसआई को गुप्त सूचना मिली थी कि गोपालबारी गांव में हरेंद्र सिंह द्वारा अवैध रूप से देसी शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थान पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 100 लीटर से अधिक देसी शराब बरामद की थी। मौके से हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मसरख थाना कांड संख्या 283/23 दर्ज किया गया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

पांच गवाहों ने दी गवाही

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कुल पांच गवाहों की गवाही कराई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी करार दिया।

इसके बाद विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दोषी हरेंद्र सिंह को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।

अर्थदंड नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त जेल

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि निर्धारित एक लाख रुपये का अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसले के बाद शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई को भी बल मिला है।

इस मामले में दो आरोपियों को पहले मिल चुकी है सजा

अभियोजन के अनुसार, मसरख थाना कांड संख्या 283/23 में पूर्व में न्यायालय द्वारा दो अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई जा चुकी है। अब हरेंद्र सिंह को भी दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।

अदालत के इस फैसले से अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को मजबूती मिली है। मद्यनिषेध कानून के तहत शराब की तस्करी और अवैध कारोबार करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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Ganpat Aryan
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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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