
छपरा। अपराध के गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सारण पुलिस और न्यायालय की तत्परता रंग ला रही है। शनिवार को जिले की अदालतों ने दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई। एक ओर पॉक्सो और छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास और अर्थदंड दिया गया, वहीं दूसरी ओर दहेज प्रताड़ना के एक दोषी को भी सजा सुनाई गई।
पॉक्सो मामले में 3 वर्ष कारावास
माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) स्मिता राज की अदालत ने मशरक थाना कांड संख्या 223/21 (दिनांक 26.04.21) के अभियुक्त नजरुद्धिन सांई को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे तीन वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उसे अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह मामला धारा 376/511 भा.द.वि. और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 से संबंधित था।
दहेज प्रताड़ना के मामले में सजा
इसी दिन एक अन्य मामले में दहेज प्रताड़ना के आरोपी को भी अदालत ने दोषी पाया। जिला अपर सत्र न्यायाधीश-VIII अनिल कुमार भारद्वाज की अदालत ने सत्रवाद संख्या 891/10 में आरोपी मनोज साह, पिता – विनायक साह, साकिन – शिवगंज, थाना – मढ़ौरा, जिला – सारण को दोषी मानते हुए 76 दिनों का कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस की रणनीति और त्वरित विचारण
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर वर्ष 2025 में सारण जिले में अपराध के गंभीर मामलों की पहचान कर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे मामलों में गवाहों के साक्ष्य समय पर दर्ज कराए जा रहे हैं और न्यायालय में विचारण प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
सारण पुलिस का कहना है कि आगे भी इसी तरह गंभीर मामलों में त्वरित विचारण कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
सजायाफ्ता अभियुक्त
- नजरुद्धिन सांई – मशरक थाना क्षेत्र।
- मनोज साह, पिता – विनायक साह, साकिन – शिवगंज, थाना – मढ़ौरा, जिला – सारण।
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