Final Voter List: सारण में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, 29 लाख से अधिक वोटर शामिल
राजनीतिक दलों को सौंपी गई हार्ड और सॉफ्ट कॉपी

छपरा। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को जिले की अंतिम निर्वाचक सूची प्रकाशित कर दी गई। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार अंतिम निर्वाचक सूची में कुल 29,02,683 मतदाता शामिल हैं। यह सूची आम जनता के अवलोकन हेतु सभी मतदान केंद्रों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन कार्यालय स्तर पर उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही, इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
सतत अद्यतन प्रक्रिया भी शुरू
डीएम ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के साथ ही सतत अद्यतन प्रक्रिया (Continuous Updation Process) भी शुरू हो गई है। इसके तहत कोई भी योग्य व्यक्ति अपना नाम जोड़ने, त्रुटि सुधार या स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रक्रिया आम चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक जारी रहेगी।
लोग अपने बीएलओ या प्रखंड कार्यालय के जरिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए voters.eci.gov.in या ECI Voter Helpline ऐप का उपयोग कर सकते हैं। निर्वाचन संबंधी किसी भी जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
राजनीतिक दलों को सौंपी गई सूची
सूची प्रकाशन के अवसर पर आयोजित बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम निर्वाचक सूची की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी प्रदान की गई। डीएम ने सभी दलों से आग्रह किया कि वे विधानसभा और मतदान केंद्र स्तर तक सूची का गहन अवलोकन कर यह सुनिश्चित करें कि कोई योग्य मतदाता छूट न जाए। बैठक में भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद, लोजपा, आप, बसपा, सीपीआई, सीपीएम और माले सहित कई दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
आचार संहिता के निर्देश
डीएम ने आदर्श आचार संहिता (MCC) के पालन पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्रेस नोट जारी होने के 48 घंटे के भीतर सभी सार्वजनिक स्थानों से और 72 घंटे के भीतर निजी संपत्तियों से राजनीतिक दलों को पोस्टर, बैनर, झंडा, होर्डिंग आदि हटाने होंगे। उल्लंघन करने वालों पर बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 (संशोधित 2010) के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छह माह तक का कारावास या एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
चुनाव अवधि में जनसभा, जुलूस, रोड शो और लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने के बाद सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकेगा।
निर्वाचकों का पूरा विवरण (जिला-स्तर पर)
श्रेणी | संख्या |
---|---|
कुल निर्वाचक | 29,02,683 |
पुरुष निर्वाचक | 15,32,691 |
महिला निर्वाचक | 13,69,978 |
अन्य (थर्ड जेंडर) निर्वाचक | 14 |
सेवा निर्वाचक | 11,073 |
दिव्यांग निर्वाचक | 25,300 |
आयु वर्गवार विवरण | |
18–19 वर्ष | 49,042 |
20–29 वर्ष | 5,80,703 |
30–39 वर्ष | 7,35,803 |
40–49 वर्ष | 6,57,107 |
50–59 वर्ष | 4,44,216 |
60–69 वर्ष | 2,65,501 |
70–79 वर्ष | 1,29,230 |
80 वर्ष से अधिक | 41,081 |