छपरा

सारण के रिविलगंज में सरकारी जमीन कब्जाने की कोशिश में 3 के खिलाफ FIR दर्ज

निर्माण रोकने का नोटिस मिलने के बाद भी जारी रखा काम, रातों-रात घेराबंदी कर कब्जे का आरोप

छपरा। सारण जिले के नगर पंचायत रिविलगंज ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि नगर पंचायत की स्वामित्व वाली भूमि पर निर्माण कार्य रोकने का नोटिस जारी किए जाने और प्रशासनिक आदेश के बावजूद आरोपितों ने रातों-रात निर्माण कर जमीन की घेराबंदी शुरू कर दी। मामले को गंभीर मानते हुए नगर पंचायत प्रशासन ने थाने में आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) किशोर कुणाल ने बताया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर पंचायत की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी।

मस्जिद के सामने स्थित है विवादित जमीन

नगर पंचायत प्रशासन द्वारा रिविलगंज थाना को दिए गए आवेदन के अनुसार, नगर पंचायत की स्वामित्व वाली भूमि गोदना जमा मस्जिद के सामने, वार्ड संख्या-14 में स्थित है। इस भूमि से संबंधित मामले में अपर समाहर्ता, सारण (छपरा) के न्यायालय ने हसीना प्रवीण, पत्नी सागरीउल हक, निवासी गोदना खान टोली, रिविलगंज की जमाबंदी पूर्व में ही रद्द कर दी थी।

न्यायालय के आदेश के बाद नगर पंचायत कार्यालय ने संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया था।

नोटिस के बावजूद जारी रखा निर्माण

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि नगर पंचायत के स्पष्ट निर्देशों की अनदेखी करते हुए 4 जुलाई 2026 की रात तथा 5 जुलाई की सुबह भी निर्माण कार्य जारी रखा गया। इतना ही नहीं, विवादित भूमि की व्यापक घेराबंदी कर उस पर कब्जा करने का प्रयास भी किया गया।

नगर पंचायत प्रशासन का कहना है कि यह सरकारी आदेश की खुली अवहेलना है, जिसके कारण संबंधित लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

तीन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी

रिविलगंज थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि नगर पंचायत से प्राप्त आवेदन के आधार पर तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ईओ ने दी चेतावनी

कार्यपालक पदाधिकारी किशोर कुणाल ने स्पष्ट कहा कि नगर पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण या निर्माण करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे सभी मामलों में प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, ताकि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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Ganpat Aryan
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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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