Arms license Verification: सारण में लाइसेंसी हथियारों पर पुलिस की पैनी नज़र, सत्यापन नहीं कराने पर जब्त होंगे शस्त्र
लाइसेंसधारी हथियारों के सत्यापन की नई समय सीमा घोषित
छपरा। आगामी बिहार विधान सभा आम चुनाव-2025 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने आर्म्स लाइसेंसधारियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सारण जिले में लाइसेंसी शस्त्रों एवं कारतूसों के भौतिक सत्यापन की अवधि का विस्तार कर दिया गया है।
प्रशासनिक आदेश के अनुसार जिले के सभी थानों में पहले भी कई चरणों में शस्त्रों का सत्यापन कराया गया था, लेकिन अब भी कुछ अनुज्ञप्तिधारी शेष हैं। ऐसे सभी अनुज्ञप्तिधारियों को अंतिम अवसर देते हुए 22 सितम्बर 2025 से 08 अक्टूबर 2025 तक सत्यापन की नई समय सीमा तय की गई है। इस अवधि में प्रत्येक थाने पर दण्डाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनकी उपस्थिति में अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्रों और कारतूसों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
समय सीमा में सत्यापन अनिवार्य
सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में लाइसेंसी शस्त्रों का सत्यापन कराना हर हाल में आवश्यक है। यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए रद्द करना तथा आग्नेयास्त्र को जप्त करना शामिल है।
चुनावी दृष्टिकोण से सख्ती
चुनाव के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन यह कदम उठा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि लाइसेंसी शस्त्रों के सत्यापन से न केवल सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी, बल्कि असामाजिक तत्वों के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगेगा। जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने शस्त्रों का सत्यापन कराएं, ताकि आगे किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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