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Chhapra Crime News: कूड़ा फेंकने के विवाद में हुई थी हत्या, दो भाइयों को उम्रकैद की सजा

अदालत ने 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

छपरा। सारण जिले के चर्चित नसीम आलम हत्याकांड में करीब साढ़े तीन वर्ष बाद न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। छपरा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रवि शंकर की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो सगे भाइयों सद्दाम हुसैन और नौशाद आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

25-25 हजार रुपये का अर्थदंड

अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही न्यायालय ने निर्देश दिया कि अभियुक्तों द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को उनकी सजा में समायोजित किया जाएगा।

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फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और दोनों पक्षों के लोग भी अदालत परिसर में मौजूद रहे।

सफाई और कूड़ा फेंकने के विवाद में हुई थी हत्या

अभियोजन के अनुसार मामला खैरा थाना क्षेत्र के छोटा तकिया गांव का है। 13 नवंबर 2022 की सुबह करीब आठ बजे नसीम आलम अपने घर के बाहर सफाई कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी एवं पट्टीदार सद्दाम हुसैन और नौशाद आलम के साथ कूड़ा फेंकने और सफाई को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद हिंसक रूप ले लिया।

प्राथमिकी के अनुसार, दोनों आरोपित घर से चाकू लेकर आए और नसीम आलम के पेट एवं पंजर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल नसीम आलम को परिजन इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बेटे के फर्दबयान पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

घटना के बाद मृतक के पुत्र मोहम्मद परवेज आलम के फर्दबयान पर खैरा थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। हत्या की घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था।

अगले ही दिन हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 नवंबर 2022 को दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से दोनों मंडल कारा, छपरा में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। मुकदमे के दौरान दोनों ने जमानत के लिए आवेदन दिया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 22 दिसंबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया।

सात गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हुई दोषसिद्धि

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद ने चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया। गवाहों की गवाही, चिकित्सीय साक्ष्य तथा अन्य उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार दिया।

अभियोजन ने मांगी थी कठोरतम सजा

सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक ने अदालत से कहा कि यह अत्यंत जघन्य अपराध है। दोषियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, ताकि समाज में कानून के प्रति विश्वास कायम रहे और अपराधियों में भय उत्पन्न हो। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से अभियुक्तों को कम से कम सजा देने का अनुरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

फैसले के बाद दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया

फैसला सुनाए जाने के बाद अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय की जीत बताया। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि वे इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। करीब साढ़े तीन वर्ष तक चली सुनवाई के बाद आए इस फैसले को जिले के चर्चित आपराधिक मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।

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Ganpat Aryan
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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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