छपरा में STET परीक्षा को लेकर 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू, साइबर कैफे और फोटो कॉपी दुकानें रहेंगी बंद
1 से 20 नवंबर तक दो पालियों में होगी परीक्षा
छपरा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET)-2026 में नकल और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त व्यवस्था की है। परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ जुटाने, संदिग्ध गतिविधियों और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र के चारों ओर 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस दायरे में परीक्षा अवधि के दौरान साइबर कैफे, फोटो कॉपी और प्रिंटिंग की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, घातक हथियार लेकर चलने और निर्धारित समय में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा।
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर छपरा नितेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश 30 अक्टूबर 2026 को पारित किया गया है। इसके अनुसार 1 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक निर्धारित परीक्षा अवधि में छपरा स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय, विशेश्वर सेमिनरी उच्च विद्यालय परिसर, म्युनिसिपल चौक, श्रीनंदन पथ स्थित परीक्षा केंद्र की बाहरी चारदीवारी से सभी दिशाओं में 500 गज तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
दो पालियों में होगी परीक्षा
STET-2026 की परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से शाम 5:20 बजे तक निर्धारित है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि को रोकने के लिए प्रशासन ने प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रखने का निर्णय लिया है।
परीक्षा केंद्र के आसपास पांच प्रमुख प्रतिबंध
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्र की 500 गज की परिधि में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे
- भीड़ जुटाने पर रोक: शांति भंग करने या अपराध करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।
- हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित: लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, आग्नेयास्त्र और अन्य घातक हथियारों के साथ विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर रोक रहेगी।
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक: सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
- साइबर कैफे और फोटो कॉपी दुकानें बंद: परीक्षा अवधि के दौरान केंद्र के आसपास स्थित साइबर कैफे, फोटो कॉपी और प्रिंटिंग की दुकानें बंद रहेंगी।
- विधि-व्यवस्था में बाधा डालने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण: परीक्षा केंद्र के आसपास शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा के प्रावधानों का पालन करना होगा।
परीक्षार्थियों और परीक्षा कार्य में लगे कर्मियों को छूट
जारी आदेश के अनुसार सरकारी पदाधिकारियों, पुलिस और सशस्त्र बलों के कर्मियों तथा परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मचारियों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। परीक्षार्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा सरकार या प्रशासन की ओर से जारी पासधारियों को भी आदेश से छूट रहेगी। शव यात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों को भी निर्धारित आदेश के तहत छूट प्रदान की गई है।
प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील की
अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से जारी निषेधाज्ञा का उद्देश्य परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराना है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि परीक्षा के दौरान निर्धारित प्रतिबंधों का पालन करें और परीक्षा केंद्र के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संबंधित निर्देशों का अनुपालन आवश्यक है।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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