अब ट्रेनों में वेटिंग टिकट लेकर नहीं कर सकेंगे यात्रा, रेलवे वसूलेगा जुर्माना

छपरा। अगर आप ट्रेनों में यात्रा करने का प्लान बना रहें है तो आपके लिए यह खबर जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कन्फर्म टिकट नहीं है और आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप यात्रा नहीं कर सकते है। अगर वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करते है तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे द्वारा वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नियमों को सख्त किया जा सकता है. जिससे रेलवे में सफर करने वाले लाखों यात्री प्रभावित हो सकते हैं.
वेटिंग टिकट पर यात्रा प्रतिबंधित
रेलवे के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद से वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को टीटीई कार्रवाई करते हुए ट्रेन से उतार सकता है. रेलवे ने अब वेटिंग टिकट के नियमों को और सख्त बनाते हुए. वेटिंग टिकट पर यात्रा करने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. बता दें रेलवे के नियमों के अनुसार अगर किसी ने काउंटर से एसी टिकट खरीदा है और वह वेटिंग में है तो वह एसी कोच में सफर कर सकता है. ऐसे ही अगर काउंटर से स्लीपर कोच का वेटिंग टिकट खरीदा है तो वह स्लीपर में सफर कर सकता है.
ऑनलाइन टिकट पर नहीं कर सकेंगे सफर
लेकिन अगर किसी ने ऑनलाइन टिकट करवाया है. और वह वेटिंग में है तो ऑनलाइन टिकट पर सफर नहीं किया जा सकता. क्योंकि अगर वह कंफर्म नहीं होता तो वह कैंसिल हो जाता है. वहीं इस नियम को लेकर रेलवे को कहना है कि वेटिंग टिकट पर कोई भी यात्री यात्रा नहीं कर सकता और यह नियम अभी का नहीं है बल्कि अंग्रेजों के जमाने का है. लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है.
ट्रेन से उतार सकता है टीटीई
वहीं अब खबरें है कि रेलवे नियम को सख्ती से लागू कर सकता है. अगर कोई वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा करता हुआ पाया गया. तो उसे पर 440 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही टीटीई उसे ट्रेन से उतार भी सकता है. टीटीई को ऐसे यात्रियों को जनरल डिब्बे में भेजने का भी अधिकार होगा.
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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