सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची नये सिरे से होगा तैयार: डीएम

छपरा राजनीति

छपरा: भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार दिनांक 01.10.2022 को अहर्त्ता तिथि मानते हुए 03-सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची नये सिरे से तैयार करने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। इसके तहत 01 अक्टूबर 2022 को जन-सामान्य के सूचना हेतु समाचार पत्र के जरिए विस्तृत जानकारी प्रकाशित करवा दी गयी है।

03-सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हेतु आयुक्त सारण प्रमंडल, छपरा को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (इ.आर.ओ.) बनाया गया है। जबकि जिला पदाधिकारी सारण, जिलान्तर्गत सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारण, जिला के सभी अंचलाधिकारी सारण जिला सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ए.इ.आर.ओ.) है। प्रत्येक प्रखण्ड में एक-एक पदाधिकारी पदाभिहित पदाधिकारी के रूप में नामित हैं। मतदाता बनने हेतु अर्हताओं में भारत का नागरिक होना। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्यतया निवासी होना। 01 नवम्बर-2022 से तीन वर्ष पूर्व अर्थात 01 नवम्बर- 2019 या उसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य शौक्षणिक योग्यता का होना आवश्यक है।
पदाभिहित पदाधिकारी, मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकार, जिले के राजपत्रित पदाधिकार, नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति आवश्यक होगा। स्पष्ट करना है कि यह प्रमाण पत्र संबंधित
पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से आवेदक के पास उपलब्ध मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्रक से मिलान के पश्चात् ही निर्गत किया जायेगा। किसी सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठान के प्रधान द्वारा अपने अधीनस्थ स्नातक योग्यताधारी , कर्मियों के संबंध में उनके कार्यालय में रक्षित सूचना के आधार पर निर्गत स्नातक योग्यताधारी होने का प्रमाण पत्र एवं राजपत्रित पदाधिकारी, मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र की मूल प्रति देय होगा।
सचिव बार एशोसिएसन द्वारा निर्गत अधिवक्ताओं की अभिप्रमाणित सूची, निबंधित चिकित्सक, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट, अभियन्ताओं की सूची जो उनके प्रधान द्वारा निर्गत हो। 03-सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु योग्य मतदाताओं द्वारा प्रपत्र-18 में आवेदन दिया जायेगा। आवेदन के साथ अद्यतन रंगीन फोटो दिया जाना है। स्नातक होने का दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में पूरा पता अंकित होना चाहिए ताकि सत्यापन करने में असुविधा न हो। आवेदन पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। आवेदक को अपना आधार संख्या एवं मतदाता फोटो। पहचान-पत्र (ईपिक) नम्बर उपलब्ध कराना चाहिए।
निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन-पत्र सामान्यतया निवास वाले प्रखण्ड के पदाभिहित पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिये जायेंगे। सभी प्रखण्डों में कार्य दिवस में तथा कार्यालय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु काउन्टर खुला रहेगा। एक व्यक्ति अपना स्वंय का अपने परिवार कार्यालय का आवेदन जमा कर सकता है। थोक में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन जमा करते समय मूल प्रमाण पत्र, अंकपत्र प्रस्तुत करना होगा। पदाधिकारी प्रमाण पत्र की जॉचोपरान्त आवेदन पर verified with original and found correct/incorrect अनिवार्यतः अंकित करेंगे। हस्ताक्षर के लिये पूरा नाम लिखकर अग्रसारित करेंगे। सामान्यतया निवासी होने के तथ्य का सत्यापन पदाभिहित पदाधिकारी एवं बी.एल.ओ. करेंगे। व्यक्तिगत रुप से आवेदन दाखिल करने वाले जो आवेदक उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा नहीं करायेंगे, उनके आवेदन पत्र पर अपूर्ण आवेदन अंकित किया जाएगा जिसे सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा सारांशतः अस्वीकृत किया जायेगा।