एक्शन में DM साहब! दस्तावेज से छेड़छाड़ और फाइल लंबित रखने वाले 2 कर्मियों पर ‘प्रपत्र क’ गठित करने का आदेश
फाइल दबाने वालों पर गिरी गाज

छपरा। लोक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सारण प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान दो सेवानिवृत्त कर्मियों के विरुद्ध “प्रपत्र क” गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। डीएम की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि शिकायतों के निष्पादन में देरी या लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
16 मामलों की सुनवाई, 9 में अंतिम आदेश
जिला पदाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में कुल 16 लोक शिकायत मामलों की सुनवाई की। इनमें 9 मामलों में अंतिम आदेश पारित किया गया, जबकि शेष 7 मामलों में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर संबंधित लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
दो वर्षों तक लंबित रहा चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामला
सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कन्हैया जी शुक्ला के सेवा संबंधी परिवाद पर चर्चा हुई। उनके लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं बकाया महंगाई भत्ता भुगतान में दो वर्षों की देरी पाई गई। पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच कर दोषी कर्मी चिन्हित करने का निर्देश दिया गया था। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा कार्यालय के तत्कालीन प्रधान सहायक को दो वर्षों तक फाइल लंबित रखने का दोषी पाया गया। डीएम ने तत्काल स्पष्टीकरण मांगते हुए उनके विरुद्ध “प्रपत्र क” गठित करने का आदेश दिया।
दस्तावेज से छेड़छाड़ के मामले में भी कार्रवाई
एक अन्य गंभीर मामले में परिवादी दीपक कुमार मिश्रा (प्रखंड-सदर) ने जिला निबंधन कार्यालय, छपरा के अभिलेखागार में उनके दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ एवं फाड़े जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के बाद डीएम ने तत्कालीन अभिलेखापाल, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के तहत “प्रपत्र क” गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश जिला अवर निबंधक को दिया।
‘समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निवारण’ पर जोर
डीएम वैभव श्रीवास्तव ने स्पष्ट कहा कि लोक शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निपटारा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी लोक प्राधिकारों को सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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