अब दिव्यांगजन बनेंगे उद्यमी, उद्योग विभाग देगा 10 लाख तक की आर्थिक मदद
उद्योग विभाग के माध्यम से मिलेगा ऋण एवं अनुदान

पटना। उद्योग विभाग के माध्यम से संचालित ‘मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना’ के तहत राज्य के दिव्यांगजनों को 10 लाख तक ऋण एवं अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पात्र लाभुक आवेदन कर सकते हैं।
विदित हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद बिहार सरकार ने सात निश्चय-3 के तहत अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर जोर दे रही है। राज्य में 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है।
पात्र लाभुकों को 10 लाख ऋण एवं अनुदान की राशि
राज्य में नए उद्योगों की स्थापना कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि राज्य के लोगों को रोजगार मिल सके। सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के बीच मे उद्यमिता/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना शुरू किया है। इसके माध्यम से पात्र लाभुकों को 10 लाख ऋण एवं अनुदान की राशि दी जा रही है।
पोर्टल के माध्यम से कर सकते है आवेदन
राज्य सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों को इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा संचालित पोर्टल https:// udyami.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे।
इस योजना के तहत स्वीकृति लाभुकों को प्रति इकाई परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख तक की राशि ऋण अथवा अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
Author Profile

- अंकिता कुमारी पत्रकारिता की छात्रा हैं। वर्तमान में वह संजीवनी समाचार डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं और समाचार लेखन व फील्ड रिपोर्टिंग में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।
Latest entries
पटनाApril 16, 2026बिहार में SVU टीम की बड़ी कार्रवाई, शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते दबोचा
छपराApril 16, 2026सारण में दरोगा और बंदोबस्त पदाधिकारी समेत 8 के खिलाफ परिवाद दायर, नोटिस जारी
पटनाApril 16, 2026Political News: लालू यादव की डोर से बंधी है सम्राट की सत्ता
पटनाApril 16, 2026बिहार में होगी डिजिटल जन-गणना, 33 सवालों का देना होगा जवाब







