छपरा में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा कारनामा: बाइक चालक को काट दिया सीट बेल्ट नही लगाने का जुर्माना

छपरा। बिहार सरकार का यातायात विभाग अपने कारनामे को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहता गई।इसी तरह के एक अनोखा कारनामा छपरा में घटित हुआ है जहाँ यातायात बिभाग द्वारा मोटरसाइकिल चालक को सीट बेल्ट का जुर्माना काट दिया गया है। मामले के खुलासा होने पर विभाग के कर्मचारी इसे मानवीय भूल बता रहे है लेकिन इस कारनामे से यातायात विभाग का जमकर किरकिरी हो रहा है। बाइक पर सीट बेल्ट का के जुर्माना किये हुए पर्ची का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब जुर्माना के बाद युवक द्वारा फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने लगा। सारण जिला के तरैया थाना क्षेत्र डुमरी निवासी रंजीत कुमार शुक्रवार को अपने मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर (BR04AA 1622) से रजिस्ट्री कचहरी जा रहे थे। तभी यातायात विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा वाहनों का जांच किया जा रहा था। जिसमे रंजीत के वाहन का जांच हुआ तो वाहन का बीमा ख़त्म था। जिसको साथ ही चालक ने हेलमेट भी नही पहन रखा था। जिसके बाद जांच अधिकारियी द्वारा जुर्माना लगाते हुए चालान का रसीद हाथों मे थामा दिया। रसीद देखते ही वाहन चालक रंजीत भौचक्क राह गए। 8000 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया था।
संजीवनी समाचार से बात करते हुए नाइके चालक रंजीत कुमार ने बताया कि जुर्माना लगाने के बाद जब वापस दुकान पर आकर चलन को देखा तो आश्चर्य हुआ। बाइक चालक के लिए यातायात नियम 194B के तहत बेल्ट नही लगाने के लिए भी चालान काट दिया गया था। यह यातयात बिभाग की लापरवाही है। इस चालान में लाइसेंस के लिए भी जुर्माना किया गया है।।जबकि मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है। सोमवार को इस गलती के लिए वरीय अधिकारियों से शिकायत करूंगा।
साथ ही इस गलती के बारे में जानकरी देते हुए MVI संजय कुमार अश्क ने बताया कि यह मानवीय भूल है। हालांकि जुर्माना पर दिए गए सभी जनकारी सही है गाड़ी नम्बर सहित व्यक्ति का नाम बता सब कुछ सही है। केवल 194D कब जगह 194B हो गया है। यह एक मानवीय भूल है।जुर्माना भरने के वक्त सबकुछ सुधार लिया जाएगा।
रंजीत कुमार को अलग अलग तीन धारा में कुल 8000 रुपये का जुर्माना किया गया है। जिसमे यातायात अधिनियम 196 के तहत बिना इन्सुरेंस या इन्सुरेंस खत्म होने के बाद वाहन चलना, दूसरा 194B के तहत बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने के लिए और तीसरा 181 बिना लाइसेंस के वाहन चलाने का जुर्माना किया गया है।
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
Railway UpdateJune 17, 2026Train Updates: छपरा और मऊ से आनंद विहार के लिए नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ
क्राइमJune 17, 2026सारण में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ गैंग का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार
छपराJune 16, 2026ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन का दिघवा-दुबौली स्टेशन पर ठहराव शुरू, शिक्षा मंत्री ने दिखायी हरी झंडी
बिहारJune 16, 2026बिहार में अश्लील और जातिसूचक गीतों पर होगी कार्रवाई, सरकार का बड़ा एक्शन







