छपरा

छपरा एवं सोनपुर आयोजना क्षेत्र के सुनियोजित विकास पर होगी सार्थक पहल – डीएम

छपरा जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, सोनपुर प्रायोजना क्षेत्र प्राधिकार एवं छपरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकारी ‘की अध्यक्षता में दोनों प्राधिकार की बैठक जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ट में मंगलवार को आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी अमन समीर ने आयोजना क्षेत्र से संबद्ध क्षेत्रों के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, भूमि उपसमाहर्ता, जिला उद्योग महाप्रबंधक अवर निबंधक, कार्यपालक अभियंता नगर विकास प्रमंडल, श कार्यपालक अभियंता बुडको एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित करने का निदेश दोनों प्राधिकार (छपरा एवं सोनपुर आयोजना क्षेत्र) के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को दिया।

बैठक में आयोजना क्षेत्र के मास्टर प्लान हेतु RFP के प्रारूप को अनुमोदित किया गय। बैठक में दोनों आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लेआउट की स्वीकृति कराये बिना प्लॉटिंग के आधार पर भूखंडों की खरीद बिक्री को अधिनियमित करने हेतु प्लॉट की बिक्री बिना पहुँच-पथ के न हो, इस पर अवर निबंधक सारण (छपरा ) एवं सोनपुर को निर्देशित किया गया। साथ ही यह निदेशित किया गया कि 25 डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों की खरीद-बिक्री के समय भूखंड के सामने कम से कम 20 फीट चौड़ सड़क का प्रावधान होना चाहिए ताकि अनियोजित विकास को रोका जा सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहरों में एवं प्रायोजना क्षेत्रों में लगातार भवनों का निर्माण हो रहा है लेकिन बाहरी दीवारों को लोग बिना प्लास्टर के ही छोड़ देते हैं।

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सभी भवन निर्माताओं से यह अनुरोध किया जाए कि निर्धारित समय सीमा के अंदर घरों /भवनों के बाहरी दीवारों पर प्लास्टर करना सुनिश्चित कर लें। बैठक में सर्वसम्मति से “यह निर्णय लिया गया कि दोनों आयोजना क्षेत्रों में G+2 तक की ऊंचाई वाले भवनों पर 0.5% एवं G+2 से अधिक ऊंचाई वाले भवनों पर 1% आधारभूत संरचना विकास शुल्ल लेने का निर्णय लिया गया। इससे प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग आयोजना क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के विकास पर किया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सोनपुर आयोजना क्षेत्रांतर्गत निबंधित भूखंड पर भवन निर्माण/ सोसायटी विकास पर प्रति डेसिमल विकास शुल्क के रूप में 10,000 (दस हजार) तथा छपरा आयोजना क्षेत्रनिर्गत 50,000 (पचास हजार) प्रति डेसिमल लिया जाएगा । इस राशि का उपयोग आयोजना क्षेत्रों के आधारभूत संरचना पर किया जाएगा। आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छपरा आयोजना क्षेत्र एवं सोनपुर आयोजना क्षेत्रांतर्गत पेट्रोल पंप / गैस स्टेशन की स्थापना हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के क्रम में processing fee के रूप में 50,000 (पचास हजार) रुपये दर निर्धारित किया गया।

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बैठक में इस नगर आयुक्त छपरा-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी छपरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकर, सुमित कुमार, अपर समाहर्ता, मो0 मुमताज आलम, अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर, कुमार निशांत विवेक, अनुमंडल पदाधिकारी छपरा (सदर), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सोनपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार रणजीत कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, कन्हैया कुमार, डी० आर० डी० ए० निदेशक, बलदेव चौधरी, अवर निबंधक सोनपुर एव प्राधिकार के सदस्य कार्यपालक अभियंता कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग एवं कार्यपालक, पथ निर्माण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग उपस्थापित थे।

News Desk

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