Arms license canceled: सारण DM ने 8 हथियार का लाइसेंस किया रद्द, विक्रय को मिली प्रशासनिक मंजूरी
अनुपयोगी शस्त्रों पर प्रशासन की कार्रवाई

छपरा। जिले में शस्त्र अनुज्ञप्तियों के सुव्यवस्थित एवं नियमसम्मत संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत कुल आठ (08) शस्त्रों के विक्रय तथा संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तियों (Arms license canceled) को रद्द करने का आदेश पारित किया है। यह कार्रवाई संबंधित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक एवं अन्य वृद्ध अनुज्ञप्तिधारियों से प्राप्त आवेदनों के आलोक में की गई है।
Crime Story: सारण में शराब माफिया से लेकर गैंगस्टर तक घुटनों पर, 15 हजार से ज्यादा अपराधी जेल की सलाखों के पीछे
अनुपयोगी अवस्था में बैंक में जमा रखा गया था
जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिन मामलों में यह आदेश पारित किया गया है, उन शस्त्रों को लंबे समय से अनुपयोगी अवस्था में बैंक में जमा रखा गया था। वहीं, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी वृद्धावस्था अथवा स्वास्थ्य कारणों से शस्त्र संचालन में असमर्थ पाए गए, जिसके बाद नियमों के अनुरूप शस्त्रों के विधिवत विक्रय और अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया पूरी की गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 (उप-धारा 4) में यह प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है। इसी कानूनी प्रावधान के अंतर्गत सभी मामलों में आवश्यक जांच के बाद आदेश पारित किया गया है।
सारण में बस मालिकों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई, रंगदारी न देने पर बसों का शीशा तोड़ा
उत्तराधिकारी द्वारा विक्रय का प्रावधान
इसके अतिरिक्त, आयुध नियमावली, 2016 के नियम 25 के तहत यह व्यवस्था है कि यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा मृतक की अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों के विधिवत विक्रय के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमित अवधि की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके पश्चात शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाता है।
Bihar Police Result: बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी, 15 हजार से ज्यादा उम्मीदवार चयनित
जिला प्रशासन ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि जो नागरिक वृद्धावस्था, स्वास्थ्य कारणों या अन्य किसी कारण से शस्त्र संचालन में सक्षम नहीं हैं, अथवा जो स्वेच्छा से अपने शस्त्र का विधिवत विक्रय कर अनुज्ञप्ति रद्द कराना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला शस्त्र शाखा, सारण (छपरा) में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं, मृत अनुज्ञप्तिधारियों के मामलों में उनके विधिक उत्तराधिकारी भी नियमों के अनुरूप आवेदन कर सकते हैं।
जिला प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से न केवल कानूनी अनुपालन सुनिश्चित होगा, बल्कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी।
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
छपराFebruary 16, 2026CM Rojagar Yojana: सारण की 83 हजार महिलाओं के खाते में CM ने भेजी 10-10 हजार रूपये
देशFebruary 16, 2026राजस्थान के केमिकल फैक्ट्री में धमाका, बिहार के 5 मजदूर जिंदा जले
छपराFebruary 14, 2026Chhapra News: मुजफ्फरपुर से चोरी हुई 3 लाख की अगरबत्ती लदी पिकअप वैन सारण से बरामद
छपराFebruary 14, 2026छपरा के यदुवंशी राय मेमोरियल हॉस्पिटल में अब 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा







