क्राइमछपरा

Chhapra Court: दहेज के लिए बहू की हत्या, पति-देवर और सास 7 साल की सजा, 60-60 हजार रूपये जुर्माना

जुर्माना नहीं भरा तो छह माह और जेल

छपरा। दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर सबूत मिटाने के मामले में सारण की अदालत ने पति, देवर और सास को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 (छपरा)  वसीम अकरम खान की अदालत ने तीनों दोषियों को कुल सात-सात वर्ष की कैद और साठ-साठ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सारण पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और समर्पित चार्जशीट के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

यह मामला मशरख थाना कांड संख्या-329/17 का है, जो 15 नवंबर 2017 को भारतीय दंड विधान की धारा-304(बी)/201/34 के तहत दर्ज किया गया था। इस कांड में गंगौली चौहान टोला, थाना-मशरख (सारण) निवासी तीन अभियुक्तों— भीम सिंह (पिता-बबन सिंह), अर्जुन सिंह (पिता-बबन सिंह) और प्रमिला देवी (पति-बबन सिंह) को नामजद किया गया था।

अदालत ने अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया। अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा-304(बी)/34 के तहत तीनों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और पचास-पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य नष्ट करने से संबंधित धारा-201/34 के तहत तीनों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपए अर्थदंड की अलग सजा सुनाई गई।

दोनों धाराओं के तहत दी गई सजा को मिलाकर तीनों दोषियों को कुल सात-सात वर्ष की कैद (दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी) और साठ-साठ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी निर्धारित समय में अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का था मामला

पुलिस के अनुसार, विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी गई थी और मामले को दबाने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर मशरख थाने में उपरोक्त धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्यों के साथ चार्जशीट अदालत में समर्पित की थी, जिसके आधार पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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Ganpat Aryan
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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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