पटना में Blinkit वेयरहाउस पर बड़ी कार्रवाई, 2.13 करोड़ की खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक
एक्सपायरी दूध समेत खराब खाद्य पदार्थ मिले

पटना। राजधानी पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण और स्वच्छता मानकों की जांच के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी और निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान ब्लिंकिट के वेयरहाउस में करीब 2 करोड़ 13 लाख 99 हजार 535 रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री की बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई। वहीं, विभिन्न स्टोर और प्रतिष्ठानों में एक्सपायरी, क्षतिग्रस्त और असुरक्षित खाद्य पदार्थ मिलने पर उन्हें नष्ट कराया गया। कई प्रतिष्ठानों को कमियों में सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस भी जारी किया गया है।
खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर विभाग की टीम ने ब्लिंकिट, आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और YOY China Restaurant सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण, साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन, एक्सपायरी उत्पादों और खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन की पड़ताल की गई।
ब्लिंकिट वेयरहाउस में 2.13 करोड़ की खाद्य सामग्री पर रोक
नसीरपुर, ताजपुर, बाइपास रोड स्थित ब्लिंकिट वेयरहाउस में निरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री के वितरण पर रोक लगाई गई। विभाग के अनुसार, होल फॉर्म ब्रांड की 276 प्रकार की खाद्य सामग्रियों की करीब 25 टन खेप के वितरण पर रोक लगाई गई। इसके अलावा बेसिक ब्रांड की विभिन्न किस्मों की 3,102 किलोग्राम दाल और 190 किलोग्राम नट्स की बिक्री पर भी रोक लगाई गई।
इन खाद्य सामग्रियों का कुल अनुमानित मूल्य 2,13,99,535 रुपये बताया गया है। विभाग ने संबंधित सामग्री की बिक्री और वितरण रोकने की कार्रवाई की है।
9 to 9 स्टोर में 14,740 रुपये के एक्सपायरी और क्षतिग्रस्त उत्पाद नष्ट
एसके नगर स्थित 9 to 9 स्टोर में निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त और एक्सपायरी खाद्य पदार्थ एक जगह रखे मिले। खाद्य सुरक्षा टीम ने प्रतिष्ठान संचालक की मौजूदगी में इन्हें नष्ट कराया।
नष्ट की गई सामग्री में 12 किलोग्राम सत्तू, 24 किलोग्राम सूजी, 12 किलोग्राम बेसन, 49 किलोग्राम आटा, 49 किलोग्राम मैदा और 6 किलोग्राम मसाले शामिल हैं। इनकी अनुमानित कीमत 14,740 रुपये बताई गई है।
ब्लिंकिट स्टोर में मिला 49.5 लीटर एक्सपायरी दूध
इंद्रपुरी स्थित ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर में जांच के दौरान 49.5 लीटर एक्सपायरी अमूल दूध मिला। इसके अलावा चावल, घी, सूजी, मिक्स अचार, ग्लूकोंडी और चीनी के छह नमूने संग्रहित कर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए।
निरीक्षण में खाद्य सामग्री के भंडारण में FIFO यानी First In, First Out नियम का पालन नहीं पाया गया। इस व्यवस्था के तहत पहले आए खाद्य उत्पादों को पहले इस्तेमाल या बिक्री के लिए जारी किया जाना चाहिए। विभाग को परिसर में अस्वच्छता, सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था का अभाव और डीप फ्रीजर की असंतोषजनक स्थिति भी मिली। इन कमियों पर प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस दिया गया।
आनंदपुरी स्टोर में शाकाहारी-मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ
आनंदपुरी स्थित ब्लिंकिट स्टोर संख्या 166 के निरीक्षण में भंडारण रैक पर धूल और गंदगी मिली। फ्रोजन रूम में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे पाए गए। विभाग ने इन कमियों को लेकर सुधार नोटिस जारी किया।
इसी प्रतिष्ठान में 162 किलोग्राम नारियल पाउडर, 15 किलोग्राम मोतीचूर के लड्डू और 13 किलोग्राम आटा समेत कुल 190 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16 हजार रुपये बताई गई है।
कंकड़बाग और सादिकपुर के प्रतिष्ठानों को भी नोटिस
कंकड़बाग स्थित मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट के निरीक्षण के दौरान साबूदाना का नमूना लिया गया। जांच में पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था नहीं होने, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने और खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं को एक साथ रखे जाने जैसी कमियां सामने आईं। प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया।
वहीं, सादिकपुर स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर से हल्दी का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। यहां खाद्य और अखाद्य वस्तुएं एक ही स्थान पर रखी मिलीं। इसके अलावा चालान पर दर्ज खाद्य लाइसेंस नंबर दूसरे स्टोर का पाया गया। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठान को भी 14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने का निर्देश दिया।
YOY China Restaurant की रसोई में भी मिली गंदगी
रामनगरी मोड़, आशियाना रोड स्थित आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और YOY China Restaurant का भी निरीक्षण किया गया। यहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण, स्वच्छता और लाइसेंस से जुड़ी कमियां मिलने पर दोनों प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किया गया।
रेस्टोरेंट में 500 ग्राम एक्सपायरी चिकन सीजनिंग पाउडर, 2.5 किलोग्राम मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG), 3.4 किलोग्राम स्वीट कॉर्न और कीड़े लगे 5 किलोग्राम मैदा को नष्ट कराया गया। इसके अतिरिक्त 12 किलोग्राम नूडल्स भी विनष्टीकरण पंचनामे में दर्ज किए गए।
रेस्टोरेंट की रसोई में नाली का ढक्कन खुला मिला और साफ-सफाई तथा सैनिटेशन की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रसोई की नियमित सफाई, नाली को ढककर रखने और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए।
सुपर मार्केट और रेस्टोरेंट के लाइसेंस में बदलाव का निर्देश
निरीक्षण में यह भी सामने आया कि आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और YOY China Restaurant का संचालन एक ही खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति के तहत किया जा रहा था। सुपर मार्केट भूतल पर और रेस्टोरेंट दूसरी मंजिल पर संचालित पाया गया।
विभाग ने प्रतिष्ठान को संचालन की प्रकृति के अनुसार लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कराने और दोनों इकाइयों के लिए अलग-अलग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया है।
14 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो हो सकती है आगे की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को 14 दिनों के भीतर कमियों को दूर कर सुधारात्मक कार्रवाई का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर अनुज्ञप्ति निलंबित करने सहित नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
विभाग के अनुसार, खाद्य कारोबारियों को सुरक्षित भंडारण, नियमित सफाई, उचित सैनिटाइजेशन, एक्सपायरी उत्पादों को अलग रखने और शाकाहारी तथा मांसाहारी खाद्य पदार्थों के पृथक भंडारण के नियमों का पालन करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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