Chhapra News: सड़क दुघर्टना में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान के लिए थानों में लगेगा कैंप
जिस थाने में 10 से अधिक मामले लंबित है वहां लगेगा कैंप

छपरा | मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 161(3) के अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित “Compensation to Victim of Hit and Run Motor Scheme, 2022” को 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है। इस योजना के तहत हिट एंड रन मामलों में मृतक के निकटतम आश्रितों को मुआवजा प्रदान किया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत मुआवजा स्वीकृति की जिम्मेदारी दावा आयुक्त-सह-जिला पदाधिकारी, सारण को सौंपी गई है, जबकि साधारण बीमा परिषद्, मुंबई (General Insurance Council, Mumbai) के माध्यम से मुआवजा की राशि सीधे आश्रितों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
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जागरूकता की कमी बनी बाधा
हालांकि, वास्तविकता यह है कि अभी तक बहुत कम संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिससे मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो रहा है। इस कमी का मुख्य कारण आमजन के बीच योजना की जानकारी और जागरूकता का अभाव माना जा रहा है।
थानावार शिविरों का आयोजन
इस स्थिति में सुधार लाने हेतु सारण के जिलाधिकारी द्वारा थानावार शिविरों के आयोजन का निर्देश दिया गया है। खासतौर पर उन थानों में जहाँ 10 या उससे अधिक “हिट एंड रन” मामले लंबित हैं, वहाँ विशेष शिविर लगाकर संबंधित मृतकों के आश्रितों से आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे।
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इन शिविरों में निम्न पदाधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे:
- संबंधित अंचलाधिकारी
- थाना प्रभारी
- मोटरयान निरीक्षक
इनकी देखरेख में सभी लंबित मामलों की जांच एवं दस्तावेज संकलन कर, मुआवजे की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने हिट एंड रन मामलों से प्रभावित सभी परिवारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर अपने संबंधित थानों में आयोजित शिविरों में उपस्थित होकर आवेदन करें, ताकि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का लाभ समय पर मिल सके।
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