पटना। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 20 साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। ह’त्या के प्रयास और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में आरोपी अनंत सिंह को बरी कर दिया गया है। अनंत सिंह को बरी किए जाने से उनके समर्थक काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि हमारे नेता निर्दोष हैं और इस बात को अब कोर्ट ने भी मान लिया है।
दरअसल, ह’त्या के प्रयास मामले में साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को बरी कर दिया गया है। सांसदों-विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत ने फैसला सुनाया।
बता दें कि जिस मामले में अनंत सिंह को बरी किया गया है वो 2003 का है। 28 फरवरी 2003 को पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित महेंद्रू घाट रेलवे कार्यालय में निविदा को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी हुई थी। जिसे लेकर अनंत सिंह के खिलाफ पीरबहोर थाना कांड संख्या 55/2003 के रूप में मामला दर्ज किया गया है।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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