सारण में नए क़ानून के तहत FIR दर्ज करने वाला पहला थाना बना रिविलगंज
छपरा। एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून पूरे देश में प्रवर्तन में आ गए हैं। तीनों नए आपराधिक कानून, यथा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सारण पुलिस पूरी तरह से तैयार है। नए आपराधिक कानून में हुए महत्वपूर्ण बदलाव एवं कानूनी अधिकारों से नागरिकों को अवगत करने हेतु एक जुलाई को सारण जिले के सभी थानों में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया।
इन कानूनों को लागू होते ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत जिले में अबतक कुल – 05 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इसमें मध्यरात्रि में नए कानून के प्रवर्तन के ठीक बाद, 00:20 बजे रिविलगंज थाना मे, पूर्वाहन 07 बजे पानापुर थाना मे, नगर थाना में दो प्राथमिकी क्रमश: पूर्वाहन 08:10 एवं 08:45 बजे तथा मढ़ौरा थाना मे अपराह्न 12:20 बजे दर्ज प्राथमिकी शामिल है।
जिले में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली प्राथमिकी 01/07/24 को पूर्वाहन 12:20 बजे रिविलगंज थाना काण्ड संख्या 198/24, धारा- 223/303(2)/317(2) BNS के रूप में दर्ज की गई है, जो अवैध बालू लदे एक हाइवा की जप्ती एवं 01 व्यक्ति की गिरफ़्तारी से संबंधित है।
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