सारण में ट्रकों पर बैन! दूसरे राज्यों के वाहनों की स्टेट हाइवे से एंट्री बंद
बाहरी ट्रकों पर प्रशासन का शिकंजा

छपरा। सारण जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और सड़कों पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने ट्रकों के परिचालन को लेकर एक अहम और सख्त निर्णय लिया है। अब दूसरे राज्यों से आने वाले ऐसे ट्रक, जिनका गंतव्य न तो सारण जिला है और न ही बिहार राज्य, वे स्टेट हाइवे का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस आदेश के तहत केवल वही ट्रक राज्य उच्च पथों का प्रयोग कर पाएंगे, जिनका सीधा संबंध जिले या राज्य से है।
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इस संबंध में सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने राज्य उच्च पथों पर ट्रकों के परिचालन के प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि यह आदेश पूर्व से प्रभावी है और अब इसके सख्त अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
बालू लदे ट्रकों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित
जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दिघवारा-भेल्दी, भेल्दी-अमनौर, मानपुर-गड़खा, दरियापुर-परसा-मकेर एवं दरियापुर-परसा-सोन्हो मार्ग पर बालू लदे ट्रकों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर को विजय ढाबा, पीरगंज चौक, हराजी मोड़ सहित अन्य उपयुक्त स्थलों पर आवश्यक पुलिस बल एवं पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है।
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हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाली ट्रकों को गड़खा-चिरान्द मार्ग से परिचालन की अनुमति दी गई है, ताकि आवश्यक परिवहन कार्य प्रभावित न हो।
टोल टैक्स से बचना मुश्किल
इसके अलावा, ऐसे ट्रक जिनका गंतव्य सारण जिला नहीं है और जो दूसरे राज्यों में जाने के लिए टोल टैक्स बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उच्च पथों की बजाय राज्य उच्च पथों का उपयोग कर रहे हैं, उनके स्टेट हाइवे पर परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
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जिला प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से न केवल स्टेट हाइवे पर यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा, स्थानीय आवागमन और सड़कों की उम्र भी बढ़ेगी। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की अवैध ट्रक आवाजाही की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।
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