क्राइमछपरा

Chhapra Court News: सड़क हादसे में मौत के मामले में लापरवाह चालक को डेढ़ साल की जेल, 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगा

राशि जमा नहीं करने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास

छपरा। सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाना किसी की जिंदगी छीनने के साथ ही चालक को जेल भी पहुंचा सकता है। ऐसे ही एक मामले में सारण जिले की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए एक वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 21 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह फैसला सारण पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और समर्पित आरोप पत्र के आधार पर सुनाया गया है।

मामला मशरक थाना कांड संख्या 476/19 से जुड़ा है। इस संबंध में दो नवंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले के प्राथमिकी अभियुक्त टूनटून महतो, पिता असर्फी महतो, निवासी गंगोई, थाना मशरक, जिला सारण को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सप्तम की अदालत ने दोषी पाया।

तीन धाराओं में सुनाई गई सजा

अदालत ने भारतीय दंड विधान (भादवि) की अलग-अलग धाराओं के तहत अभियुक्त को सजा सुनाई। धारा 304(ए) के तहत एक वर्ष छह माह के कारावास की सजा दी गई। वहीं, धारा 337 के तहत 500 रुपये और धारा 338 के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 357(ए) के तहत अभियुक्त को 20 हजार रुपये की प्रतिकर राशि भी जमा करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जुर्माना और प्रतिकर की राशि मिलाकर अभियुक्त को कुल 21 हजार रुपये जमा करने होंगे।

राशि जमा नहीं करने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन पदाधिकारी दिनेश कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर दाखिल की थी चार्जशीट

सारण पुलिस के अनुसार, इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था। पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की पैरवी के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

सारण पुलिस ने इस कार्रवाई को सड़क सुरक्षा और कानून के पालन की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। पुलिस का संदेश है कि यातायात नियमों की अनदेखी और लापरवाही से वाहन चलाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कानून की ताकत ही हमारी सुरक्षा की गारंटी है।

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Ganpat Aryan
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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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