अब सारण में बस की खरीदारी पर मिलेगा 5 लाख रूपये का अनुदान, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना से रोजगार का अवसर

छपरा
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छपरा। प्रखंड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से यातायात संपर्कता सुलभ कराने एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इस योजना के तहत  चयनित लाभुकों को सवारी बस के क्रय हेतु अधिकतम 5 लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

इस योजना के तहत जिला में 107 पात्र लाभुकों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति प्राप्त लाभुकों में से दो ने सवारी बस का क्रय कर लिया है तथा उन्हें अनुदान की राशि का नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है।

बैंकों द्वारा स्वीकृति प्राप्त लाभुकों को ऋण देने में सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाने के कारण लाभुकों को सवारी बस के क्रय में कठिनाई होने की बात जिलाधिकारी के संज्ञान में आई।

लाभुकों की समस्या के निवारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी की पहल पर सभी स्वीकृति प्राप्त लाभुकों के साथ बैंकर्स का समन्वय कराया जायेगा। इसके लिये विशेष कैम्प के आयोजन का निदेश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया है। इस कैम्प में सभी लाभुक एवं बैंकर्स उपस्थित रहेंगे। ऋण की स्वीकृति हेतु बैंकों द्वारा वांछित लाभुकों के आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पहले ही लाभुकों को दे दी जायेगी। विशेष शिविर में स्वीकृति प्राप्त लाभुक स्वीकृति पत्र के साथ साथ वांछित दस्तावेज भी लायेंगे ताकि On the Spot ऋण स्वीकृति हेतु प्रयास किया जा सके।

बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के प्रमुख उद्देश्य

  • रोजगार सृजन: बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
  • परिवहन सुधार: ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं में सुधार करना।
  • आर्थिक विकास: स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

पात्रता

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • आवेदक सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक संबंधित प्रखंड का निवासी होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (मैट्रिकुलेशन)
  • ड्राइविंग लाइसेंस

आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करिए

  • योजना कीआधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना” विकल्प पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर आवश्यक जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
  • पंजीकरण के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
  • इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद, आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  • सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
  • मांगे गए सभी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  • सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद एक स्लिप (Acknowledgment) प्राप्त होगी। उसे डाऊनलोड कर लीजिए

महत्वपूर्ण जानकारी

  • सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ सही तरीके से भरें और अपलोड करें।
  • आवेदन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें।
  • आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप लॉगिन करके आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

इन चरणों का पालन करके, आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के लाभार्थी

  • अनुसूचित जाति: 2 लाभार्थी
  • अत्यंत पिछड़े वर्ग: 2 लाभार्थी
  • पिछड़े वर्ग: 1 लाभार्थी
  • अल्पसंख्यक समुदाय: 1 लाभार्थी
  • सामान्य श्रेणी: 1 लाभार्थी