सारण में पटाखा कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा! बिना लाइसेंस दुकान लगाई तो जब्त होंगे पटाखे
पटाखा दुकानदारों के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति अनिवार्य
छपरा। दीपावली और छठ महापर्व पर पटाखों की खरीद-बिक्री और आतिशबाजी को लेकर सारण जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब जिले में बिना अनुज्ञप्ति के पटाखों की दुकान लगाने और पटाखों की अवैध बिक्री करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पर्व के दौरान केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही निर्धारित मानकों के अनुरूप हरित पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए अधिकतम 15 दिनों की अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। वहीं, आम लोगों को पटाखे जलाने के लिए भी समय सीमा का पालन करना होगा। आतिशबाजी केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही की जा सकेगी।
जिला दंडाधिकारी, सारण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दीपावली और छठ के अवसर पर बड़े पैमाने पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी होती है। इससे आगजनी, दुर्घटना और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की आशंका बनी रहती है। ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण और पटाखों की अव्यवस्थित बिक्री रोकने के लिए विस्फोटक नियमावली, 2008 के प्रावधानों के तहत विक्रेताओं के लिए अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य किया गया है। यह आदेश गृह विभाग (विशेष शाखा) से प्राप्त निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में जारी किया गया है।
केवल हरित पटाखों की बिक्री, लड़ी वाले पटाखों पर प्रतिबंध
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अधिक शोर, वायु प्रदूषण और अपशिष्ट पैदा करने वाले लड़ी एवं सीरीज वाले पटाखों का निर्माण और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कम आवाज और कम धुआं उत्सर्जित करने वाले हरित पटाखों के निर्माण एवं बिक्री की ही अनुमति होगी। दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल उन्हीं पटाखों की बिक्री करें, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत मान्यता प्राप्त है।
हरित पटाखों के नाम पर प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले उत्पादों की बिक्री और खरीद पर भी रोक लगाई गई है। बेरियम नाइट्रेट, एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक और लेड के यौगिकों वाले पटाखों के उत्पादन, वितरण, खरीद और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ऑनलाइन बिक्री पर रोक, विदेशी और चाइनीज पटाखे बेचने पर कार्रवाई
प्रशासन ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया है। विदेशी और चाइनीज पटाखों की बिक्री करने वाले दुकानदारों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुज्ञप्ति चोरी-छिपे पटाखों का भंडारण या बिक्री करने वालों को चिह्नित कर विस्फोटक सामग्री जब्त की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
पटाखों के भंडारण एवं बिक्री में विस्फोटक नियम, 2008 और विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2026 के प्रावधानों के साथ सक्षम प्राधिकार की ओर से जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
तीनों अनुमंडलों के एसडीओ जारी करेंगे लाइसेंस
पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी करने की जिम्मेदारी छपरा सदर, सोनपुर और मढ़ौरा के अनुमंडल पदाधिकारियों को सौंपी गई है। इच्छुक विक्रेताओं के आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया और संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार जांच करने के बाद केवल हरित पटाखों की बिक्री के लिए अधिकतम 15 दिनों की अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी।
इसके साथ ही तीनों अनुमंडलों के एसडीओ और संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को पटाखों की बिक्री के लिए खुले मैदान में उपयुक्त स्थान चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है। दुकानदारों को इन्हीं निर्धारित स्थलों पर जगह आवंटित की जाएगी, ताकि एक ही स्थान पर व्यवस्थित तरीके से पटाखों की बिक्री हो सके। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से अलग आदेश जारी करेंगे। जारी की गई अनुज्ञप्तियों की जानकारी जिला शस्त्र शाखा को भी उपलब्ध करानी होगी।
रात 8 से 10 बजे तक ही होगी आतिशबाजी
पटाखों के उपयोग को लेकर भी समय निर्धारित किया गया है। जिले में रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। निर्धारित समय के बाहर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश केवल दीपावली और छठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शादी-विवाह एवं अन्य शुभ अवसरों पर भी इनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
सुरक्षित भंडारण के लिए भी जारी किए गए निर्देश
पटाखों की दुकानों और भंडारण स्थलों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने सुरक्षित शेड में रखा जाना चाहिए। भंडारण स्थल बंद और सुरक्षित होना चाहिए, ताकि अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच वहां तक नहीं हो सके। दुकानदारों को अनुज्ञप्ति में निर्धारित सभी सुरक्षा शर्तों और विस्फोटक नियमों का पालन करना होगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आम लोगों की सुविधा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले पटाखा विक्रेताओं और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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