क्राइमछपरा

छपरा में हथियार तस्कर को कोर्ट ने सुनायी 10 वर्ष कारावास की सजा, घर में चलाता था मिनी गन फैक्ट्री

दरियापुर थाना मामले में अभियुक्त को 10 साल सश्रम कारावास

Chhapra Civil Court: सारण पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित अनुसंधान और प्रभावी अभियोजन के परिणाम अब न्यायालय में स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2026 के दौरान जिले में गंभीर शीर्ष के कांडों को चिन्हित कर उनके शीघ्र निष्पादन की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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मिनी गन फैक्ट्री का हुआ था खुलासा

इसी क्रम में आर्म्स एक्ट के एक गंभीर मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई गई है। अभियुक्त हथियार का तस्करी करता था। पुलिस के छापेमारी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। एसटीएफ मुजफरपुर और दरियापुर थाने की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने वाला सामग्री बरामद किया गया था।

छपरा में पॉक्सो कांड में 2 अभियुक्तों को अदालत ने दी आजीवन कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8, अनिल कुमार भारद्वाज द्वारा दरियापुर थाना कांड संख्या-646/24 (दिनांक 13.11.2024) में दोष सिद्ध पाए गए एक अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

  • धारा 25(1-ए) आर्म्स एक्ट के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड, अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास
  • धारा 25(1-एए) आर्म्स एक्ट के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड
  • धारा 25(1-बी) ए आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास
  • तथा धारा 26 आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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इस मामले में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं सशक्त अनुसंधान करते हुए साक्ष्यों को समयबद्ध रूप से संकलित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता सहित कुल 6 साक्षियों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनबोध प्रसाद सिंह एवं सहायक अधिवक्ता  सुशांत शेखर द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई।

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सजायाफ्ता अभियुक्त

नाम: सुजीत शर्मा
पिता: स्व० राम श्रृंगार शर्मा
पता: नाथा छपरा, थाना- दरियापुर, जिला- सारण

सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में गंभीर कांडों के मामलों में आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित विचारण सुनिश्चित कराया जाएगा और दोषी अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सतत प्रयास जारी रहेंगे। यह सजा समाज में कानून का भय स्थापित करने और अवैध हथियारों के विरुद्ध कड़ा संदेश देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Ganpat Aryan
Ganpat Aryan
वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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