
छपरा। सारण जिले में अपराध के गंभीर मामलों में पुलिस और न्यायपालिका की कार्रवाई लगातार तेज़ हो रही है। इसी क्रम में मकेर थाना कांड सं0-65/23, दिनांक 24.04.2023 के मामले में पॉक्सो अधिनियम और धारा 376 (डी.बी.) भा0द0वि0 के तहत दो अभियुक्तों को आजिवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
साथ ही, अभियुक्तों द्वारा अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त 06-06 माह का कारावास भी भुगतना होगा। इसके अलावा, धारा 4/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत उन्हें 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया गया, और यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास लगेगा।
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सजा पाए अभियुक्तों के नाम और पते
- सतेन्द्र महतो, पिता-परमा महतो, साकिन-फुलवरिया, थाना-मकेर, जिला-सारण।
- मुकेश साह, पिता-दिनदयाल साह, साकिन-फुलवरिया, थाना-मकेर, जिला-सारण।
न्यायालय में साक्ष्यों और अभियोजन का महत्व
उक्त कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर इसे माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो, स्मीता राज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता सहित कुल 10 साक्षियों को अदालत में पेश किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा एवं सहायक अधिवक्ता अश्वनी कुमार ने मामले का पक्ष रखा।
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सारण पुलिस ने बताया कि गंभीर अपराधों के मामलों में तत्काल और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आगे भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुलिस द्वारा अपराध की गहन जांच और साक्ष्यों की समय पर तैयारी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभियुक्तों को उचित और कठोर सजा दिलाई जाए। जिले में अपराध नियंत्रण और न्यायिक कार्रवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से पुलिस और न्यायालय मिलकर ऐसे मामलों में सतर्कता और निष्पक्षता सुनिश्चित कर रहे हैं।
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