सारण डीएम का सख्त आदेश: दीपावली के दौरान बिना लाइसेंस अवैध पटाखों की बिक्री और निर्माण पर रहेगा रोक

छपरा। रौशनी का त्योहार दीपावली आने वाला है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया गया है। जिलाधिकारीअमन समीर के द्वारा बताया गया कि असुरक्षित तथा अवैध पटाखों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। बताया गया कि वैसे स्थान जहाँ अवैध पटाखों के निर्माण और भण्डारण किया जाता है। वहाँ विस्फोट होने की व्यापक संभावना होती है। जिसके कारण जान-माल की क्षति होती है। दीपावली और छठ के त्योहार के अवसर पर पटाखों की निर्माण, बिक्री एवं भंडारण पर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जानमाल की सुरक्षा एवं प्रदूषण के मद्देनजर अवैध पटाखों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पटाखों की बिक्री केवल अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं द्वारा ही की जा सकती है। उनके द्वारा मात्र वैसे ही पटाखों की बिक्री की जा सकती है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप हो।
आतिशबाजी, पटाखा निर्माण इकाईयों एवं पटाखों की बिक्री करने वाले दुकानों को नाम एवं पूरा पता का डिसप्ले बोर्ड लगाना होगा, जिसपर उनके द्वारा प्राप्त सभी अनुज्ञप्तियों, रजिस्ट्रेशन, निबंधन की सूचना, संख्या, निर्गत की तिथि, वैधता की तिथि एवं संबंधित अग्निशमन सेवा कार्यालय तथा संबंधित थाना का फोन, मोबाईल नम्बर के साय अंकित करना होगा।
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 29.10.2021 को पारित आदेशानुसार दीपावली, छठ एवं अन्य त्योहारों के दौरान वायु, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु अधिक शोर, वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट जनन करने वाले लड़ी, सीरिज वाले पटाखों के निर्माण, उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
जनहित में यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि पटाखों की खरीदारी अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं से ही की जाय। शांत क्षेत्र यथा-अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, जैविक उद्यान, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन आदि के 100 मीटर के दायरे में शोर उत्पन्न करनेवाले किसी भी प्रकार के पटाखों का विक्री एवं उपयोग वर्जित है।
बताया गया कि विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा-5 का उल्लंघन करने अर्थात बिना अनुज्ञप्ति के किसी पटाखा, विस्फोटक का निर्माण, आयात एवं निर्यात करना दण्डनीय अपराध है, जिसके तहत तीन वर्षों के कारावास की सजा एवं जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पटाखों का उपयोग रात्रि 08:00 बजे से 10:00 तक ही किया जा सकेगा। पटाखों को कभी भी कैण्डील एवं दीया के नजदीक नही छोड़े।
हाथ में पटाखें न जलाया जाय एवं पटाखा दूर से ही उपयोग करें। बिजली के खंभा एवं तार के आस-पास पटाखें नहीं छोड़े। यदि पटाखों को फटने में अधिक समय लगता है तो उसके साथ छेड़-छाड़ न करें। बच्चों द्वारा पटाखा छोड़ते समय उस पर विशेष निगरानी रखें।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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