सारण में जून माह में एकल उपयोग प्लास्टिक 128 किलो जप्त, 47,300 रुपये वसूला गया जुर्माना

सारण प्रभारी जिला पदाधिकारी सारण, प्रियंका रानी की अध्यक्षता में शनिवार को एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने हेतु समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया वन प्रमंडल पदाधिकारी- सह-सचिव, जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स सारण, छपरा के द्वारा “एकल उपयोग प्लास्टिक (एस.यू.पी.) के अंतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक एकल उपयोग प्लास्टिक की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी.वी.सी. बैनर तथा गैर-बुना हुआ प्लास्टिक, कैरी बैग, 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम का एकल उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट नियमवाली 2021 के तहत दिनांक 01.07.2022 से प्रतिबंधित किया गया है। बैठक में एकल उपयोग प्लास्टिक (एस.यू. सी.) पर लगाये गये प्रतिबन्ध को सख्ती से लागू किये जाने एवं इसे प्रभावी बनाये जाने हेतु विभिन्न बिन्दुओ पर चर्चा की गयी।
माह जून-2023 में सारण जिलांतर्गत नगर निगम एवं नगर पंचायत द्वारा छापेमारी की गई। जिसके तहत 128 किलोग्राम एकल उपयोग प्लास्टिक (एस.यू. सी.) की जप्ती की गई। साथ ही छापेमारी के दौरान 47,300 रूपये की राशि जुर्माना के रूप में वसूली की गई। बताया गया कि एकल उपयोग प्लास्टिक (एस.यू.सी.) से सम्बंधित आम जनता की शिकायत SUP Grievance Portal पर दर्ज कराई जा सकती है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली- 2016 यथा संशोधित, नियम-4 के उपनियम-2 के प्रावधानों के तहत जुलाई-2022 से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं, थर्मोकोल सहित एकल उपयोग प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
प्रतिबंधित प्लास्टिक इंडिया युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के प्लास्टिक की इंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी के प्लास्टिक की डंडिया, आइसक्रीम के प्लास्टिक की डंडिया, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे- काँटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, रिटर तथा मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के ईर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मुटाई वाले प्लास्टिक अथवा पी.वी.सी. के बैनर शामिल है। बताया गया कि इसके अलावे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के गजट अधिसूचना संख्या-943 एवं 1043 क्रमशः दिनांक 24.10.2018 एवं 11.12. 2018 के द्वारा बिहार राज्य की परिसीमा के अंदर सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (मुटाई एवं आकार पर विचार किये बिना) के विनिर्माण, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण, विक्री एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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