परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए लागू किया अहम नियम, मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य

पटना। बिहार परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया है, जिसके तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC) में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वाहन चालक इन दस्तावेजों में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराते हैं, तो उन्हें ₹2,500 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इसके अलावा, अगर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड में नाम या अक्षरों में कोई अंतर है, तो इसे तुरंत सुधारने की आवश्यकता होगी। इस बदलाव को लागू करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय (DTO) में मुफ्त में मोबाइल नंबर अपडेट और नाम सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें?
आरसी के लिए:
वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर लॉग इन करें।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए:
ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
ऑफलाइन मोबाइल नंबर और नाम अपडेट प्रक्रिया:
यदि किसी वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड में नाम या अक्षरों में अंतर है, तो उन्हें अपना आधार कार्ड लेकर जिला परिवहन कार्यालय जाना होगा। यहां पर मुफ्त में नाम सुधारने और मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा दी जाएगी।
परिवहन विभाग से संपर्क करें:
हेल्प डेस्क नंबर: 0612-2547212
वेबसाइट: state.bihar.gov.in/transport
जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पालन ने बताया कि अगर वाहन चालकों ने इस नियम का पालन नहीं किया, तो यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। विभाग जल्द ही एक जांच अभियान शुरू करेगा, जिसमें नियम का उल्लंघन करने वालों से ₹2,500 का जुर्माना वसूला जाएगा।
बिहार परिवहन विभाग का यह कदम वाहन चालकों को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए है। सभी चालकों से अपील है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों में मोबाइल नंबर अपडेट कर लें और किसी भी प्रकार के जुर्माने से बचें।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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