छपरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह तथा सदस्य मनमोहन कुमार एवं मंजू सिंह की पीठ में 26 जून 2023 को बेंगलुरु की कंपनी फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड को ग्राहक की सेवा में त्रुटि एवं ग्राहक द्वारा मांगे गए मोबाइल में मोबाइल चार्जर और तार न देने और ग्राहक की सेवा मे त्रुटि तथा मानसिक शारीरिक आर्थिक आर्थिक परेशानी को लेकर 6% सुद के साथ जुर्माना लगाया था साथ ही कहा था कि समय सीमा के अंदर अगर जुर्माने की राशी नहीं दिया गया तो सूद की राशी 9% हो जाएगा।
कंपनी के अधिवक्ता अभय कुमार श्रीवास्तव ने आयोग के समक्ष गरखा थाना बसंत रोड के आवेदक वैभव कुमार को 23 हजार 035 रुपए का चेक अदा किया। आवेदक आयोग द्वारा त्वरित कार्रवाई को लेकर काफी खुश थाl बताते चले की आवेदक वैभव कुमार ने आयोग के समक्ष 28 फरवरी 2022 को वाद संख्या 12 /22 दाखिल किया था।
जिसमें उन्होंने बतलाया था कि उन्होंने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड से 16 हजार 999 का मोबाइल मंगवाया था। परंतु मोबाइल के डब्बे के अंदर मोबाइल चार्जर और केवल नहीं था। जिसको लेकर वह कितनी बार फ्लिपकार्ट कंपनी से बात की थी परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई थी।अंत में उन्होंने आयोग के समक्ष वाद दाखिल किया था।
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