सारण में जिला जज के कार्यालय में नौकरी का मौका, अस्थायी तौर पर होगी नियुक्ति

छपरा। अगर आप भी बेरोजगार है और रोजगार की तलाश कर रहें है तो आपके लिए अच्छी खबर है। सारण जिला जज के कार्यालय में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय सारण, छपरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार द्वारा श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय, छपरा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण के कार्यालय में 10 अटेंडर के अस्थाई इंगेजमेंट के लिये 27 मई 2024 से 08 जून 2024 के अपराह्न 05:00 बजे तक आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
इसके लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास, आयु सीमा 01 मई-2024 को 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस पद हेतु न्यूनतम मजदूरी के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
इच्छुक अभ्यर्थी अवर प्रादेशिक नियोजनालय, छपरा कार्यालय में नियोजनालय द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक-27-05-2024 से पूर्व नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है। आवेदन करने के आधार कार्ड की छाया प्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवश्यक होगा।
आवेदन करने के पश्चात चयनित आवेदकों का साक्षात्कार डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट कमिटी के द्वारा किया जाएगा तथा अंतिम चयनित से रुप अभ्यर्थियों के परीक्षाफल का प्रकाशन वेबसाईट
https://saran.dcourts.gov.in/ पर किया जाएगा।
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
छपराJune 27, 2026सारण में मछलियों के मातृत्व काल की सुरक्षा के लिए प्रशासन सख्त, 15 अगस्त तक शिकारमाही पर रोक
बिहारJune 27, 2026बिहार में मात्र 1 रूपये में 40 एकड़ जमीन देगी सरकार, निवेशकों के लिए खुला खजाना
नौकरीJune 27, 2026Bihar Fishery Assistant Recruitment: बिहार में मछली उत्पादन बढ़ाने की बड़ी तैयारी, 2,000 पंचायतों में तैनात होंगे मत्स्य सहायक
क्राइमJune 24, 2026Bharat Tiwari: भरत तिवारी मुठभेड़ मामले में बड़ा फैसला, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करेंगे जांच







