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Four Labour Code: 70 साल पुराने लेबर कानून खत्म, नए लेबर कोड से बदलेगी कामगारों की जिंदगी

PF, ESIC, न्यूनतम वेतन और नियुक्ति पत्र

नई दिल्ली। देश की श्रम प्रणाली को आधुनिक, सरल और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए चार नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी से पहले और उसके तुरंत बाद बने अधिकांश श्रम कानूनों को बदलकर एक नए, आसान और पारदर्शी ढांचे की शुरुआत की गई है।


इन लेबर कोड का उद्देश्य एक ओर कामगारों को अधिक सुरक्षा, स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा देना है, तो दूसरी ओर उद्योगों और कंपनियों के लिए नियमों को सरल बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाना है। नए प्रावधानों से करोड़ों श्रमिकों और नौकरीपेशा वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। चाहे वह नियुक्ति पत्र की गारंटी हो, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन या स्वास्थ्य जांच।

सरकार का दावा है कि इन कोड्स से न केवल श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि उद्योग जगत को भी कम कागजी कार्यवाही और एकल लाइसेंस व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

क्या बदल गया (8 बड़े बदलाव)

नीचे दिए गए तुलना-तालिका से समझें कि पुराने श्रम कानूनों में क्या कमियां थीं और नए लेबर कोड उन्हें कैसे दूर कर रहे हैं

मुख्य बदलावों की तुलना-तालिका

पुराने लेबर कानूननए 4 लेबर कोड में क्या बदल गया?
नियुक्ति पत्र अनिवार्य नहीं था।हर कर्मचारी को अनिवार्य नियुक्ति पत्र मिलेगा, नौकरी सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
सोशल सिक्योरिटी सीमित थी; गिग वर्कर्स बाहर थे।PF, ESIC, इंश्योरेंस सहित सभी लाभ; गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में।
न्यूनतम वेतन केवल चुनिंदा उद्योगों में।Code on Wages, 2019 के तहत हर कर्मचारी के लिए कानूनी न्यूनतम वेतन अनिवार्य।
हेल्थकेयर का स्पष्ट प्रावधान नहीं।हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप (40+ उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए)।
वेतन समय पर देने की सख्त बाध्यता नहीं।कंपनी को तय तिथि पर वेतन देना कानूनी रूप से अनिवार्य।
महिलाओं की नाइट शिफ्ट में पाबंदी थी।महिलाएं अब हर क्षेत्र में और नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी—सहमति व सुरक्षा के साथ।
ESIC कवरेज सीमित—केवल कुछ उद्योगों तक।ESIC अब पूरे देश में लागू; 10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थान भी चाहें तो शामिल हो सकते हैं।
कई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न की झंझट।सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल रिटर्न, PAN-India सिंगल लाइसेंस, जिससे कंपनियों का कंप्लायंस आसान।

नए लेबर कोड से श्रमिकों और नौकरीपेशा लोगों को क्या फायदे?

मुख्य क्षेत्र में श्रम सुधार के फ़ायदे:

1. फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी (एफटीई):

  • स्थायी कर्मचारियों के बराबर सभी फायदे मिलेंगे, जिसमें छुट्टी, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।
  • पांच साल के बजाय सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी की योग्यता हासिल।
  • स्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन, इनकम और सुरक्षा।
  • सीधी बहाली को बढ़ावा मिलता है और बहुत ज़्यादा अनुबंध पर काम को कम करता है।

2. गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक:

  • ‘गिग वर्क’, ‘प्लेटफ़ॉर्म वर्क’ और ‘एग्रीगेटर्स’ को पहली बार परिभाषित किया गया है।
  • एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का 1-2 प्रतिशत योगदान करना होगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भुगतान की गई/देय राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित होगा।
  • आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से वेलफेयर बेनिफिट्स आसानी से मिल जाएंगे, पूरी तरह से पोर्टेबल हो जाएंगे और प्रवास संबंधी किसी बाधा के बिना सभी राज्यों में उपलब्ध होंगे।

3. अनुबंध कर्मचारी:

  • फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई (एफटीई) से रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा, स्थायी कर्मचारी के बराबर फायदे जैसे कानूनी सुरक्षा पक्की होगी।
  • फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक साल की लगातार सेवा के बाद ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे।
  • मुख्य नियोक्ता अनुबंध कामगारों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ देगा।

● कामगारों को सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी।

4. महिला कर्मचारी:

  • महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर मना है।
  • समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया।
  • महिलाओं को रात्रि पाली और सभी तरह के काम (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाजत है, बशर्ते उनकी सहमति हो और सुरक्षा के जरूरी उपाय किए गए हों।
  • शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया।
  • महिला कर्मचारियों के परिवार परिभाषा में सास-ससुर को जोड़ने का प्रावधान, डिपेंडेंट कवरेज को बढ़ाना और इनक्लूसिविटी पक्का करना।

5. युवा श्रमिक:

  • सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी है।
  • नियुक्ति पत्र अनिवार्य- सामाजिक सुरक्षा, रोजगार विवरण और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
  • मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण पर रोक — छुट्टी के दौरान मजदूरी देना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए, मजदूरों को केंद्र सरकार की ओर से तय की गई फ्लोर वेज के हिसाब से वेतन मिलेगा।

6. एमएसएमई श्रमिक:

  • सभी एमएसएमई कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत शामिल, पात्रता कर्मचारियों की संख्या के आधार पर।
  • सभी कर्मचारियों के लिए न्‍यूनतम वेतन की गारंटी।
  • कर्मचारियों को कैंटीन, पीने का पानी और आराम करने की जगह जैसी सुविधाएं।
  • स्टैंडर्ड काम के घंटे, डबल ओवरटाइम सैलरी और भुगतान सहित छुट्टी का इंतजाम।
  • समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया गया।

7. बीड़ी और सिगार श्रमिक:

  • सभी के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी।
  • काम के घंटे हर दिन 8-12 घंटे और हर हफ्ते 48 घंटे तय किए गए हैं।
  • ओवरटाइम तय घंटों से अधिक काम, सहमति से होगा और सामान्‍य मजदूरी से कम-से-कम दोगुना मिलेगा।
  • समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया गया।
  • साल में 30 दिन काम पूरा करने के बाद कर्मचारी बोनस के लिए पात्र।

8. बागान मजदूर:

  • बागान मजदूरों को अब ओएसएचडब्‍ल्‍यूसी संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाया गया है।
  • लेबर कोड 10 से अधिक मजदूरों या 5 या उससे अधिक हेक्टेयर वाले बागानों पर लागू होते हैं।
  • रसायनों को संभालने, स्टोर करने और इस्तेमाल करने के लिए जरूरी सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण।
  • दुर्घटना और रसायन से बचने के लिए सुरक्षा उपकरण अनिवार्य।
  • मजदूरों और उनके परिवारों को पूरी ईएसआई मेडिकल सुविधाएं; उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधाओं की भी गारंटी।

9. ऑडियो-विजुअल और डिजिटल मीडिया कामगार:

  • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग आर्टिस्ट और स्टंट पर्सन समेत डिजिटल और ऑडियो-विजुअल कामगारों को अब पूरा फायदा मिलेगा।
  • सभी कामगारों के लिए नियुक्तिपत्र अनिवार्य-  जिसमें उनका पदनाम, वेतन और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार साफ-साफ लिखे हों।
  • समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया गया।
  • ओवरटाइम तय घंटों से ज्‍यादा काम, सहमति से होगा और सामान्‍य मजदूरी से कम-से-कम दोगुना मिलेगा।

10. खदान मजदूर:

  • सामाजिक सुरक्षा संहिता आने-जाने के दौरान होने वाले कुछ हादसों को रोजगार से जुड़ा मानता है, जो रोजगार के समय और जगह की शर्तों पर निर्भर करता है।
  • केंद्र सरकार ने काम की जगह पर काम की सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को मानक बनाने के लिए मानदंड अधिसूचित किए।
  • सभी कामगारों की स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा पक्की की जाएगी। फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप दिया जाएगा।
  • काम के घंटों की लिमिट हर दिन 8 से 12 घंटे और हर हफ्ते 48 घंटे तय की गई है।

11. खतरनाक उद्योग के श्रमिक:

  • सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप की सुविधा।
  • केंद्र सरकार मजदूरों की बेहतर सुरक्षा के लिए राष्‍ट्रीय मानदंड बनाएगी।
  • महिलाएं सभी जगहों पर काम कर सकती हैं, जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग, भारी मशीनरी और खतरनाक काम शामिल हैं, जिससे सभी के लिए रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित होंगे।
  • हर साइट पर ऑन-साइट सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए जरूरी सेफ्टी कमेटी और खतरनाक रसायनों की सुरक्षित हैंडलिंग पक्का करना।

12. वस्‍त्र उद्योग के श्रमिक:

  • सभी प्रवासी कामगारों (डायरेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर-बेस्ड और खुद माइग्रेटेड) को बराबर वेतन, वेलफेयर बेनिफिट और पीडीएस पोर्टेबिलिटी बेनिफिट मिलेंगे।
  • कामगार 3 साल तक लंबित बकाय के निपटारे के लिए दावा कर सकते हैं, जिससे सुविधाजनक और आसान समाधान मिले।
  • ओवरटाइम काम के लिए मजदूरों को दोगुनी मजदूरी का प्रावधान ।

13. आईटी और आईटीईएस कर्मचारी:

  • हर महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य। पारदर्शिता और पक्का भरोसा।
  • समान काम के लिए समान वेतन अनिवार्य किया गया, महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया गया।
  • महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में काम करने की सुविधा – महिलाओं को ज्‍यादा वेतन पाने का अवसर।
  • परेशानी, भेदभाव और वेतन से जुड़े विवादों का समय पर समाधान।
  • फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट और अनिवार्य नियुक्ति पत्र के जरिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की गारंटी।

14. डॉक कामगार:

  • सभी डॉक कामगारों को फॉर्मल पहचान और वैधानिक सुरक्षा मिलेगी।
  • सामाजिक सुरक्षा लाभ की गारंटी के लिए नियुक्ति अनिवार्य पत्र।
  • सभी के लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा के लाभ सुनिश्चित किए गए हैं, चाहे अनुबंध या अस्‍थायी डॉक वर्कर ही क्‍यों न हों।
  • नियोक्‍ता द्वारा फंडेड सालाना हेल्थ चेक-अप अनिवार्य।
  • डॉक कामगारों को जरूरी मेडिकल सुविधाएं, फर्स्ट एड, सैनिटरी और वॉशिंग एरिया वगैरह मिलें, ताकि काम करने के अच्छे हालात और सेफ्टी पक्की हो सके।

15. निर्यात क्षेत्र के कर्मचारी:

  • निर्यात सेक्टर में निर्धारित अवधि के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड (पीएफ) और अन्‍य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे।
  • साल में 180 दिन काम करने के बाद सालाना छुट्टी लेने का विकल्‍प मिलेगा।
  • सभी श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान का अधिकार और बिना इजाजत वेतन में कोई कटौती नहीं और न ही वेतन की अधिकतम सीमा पर कोई रोक।

● महिलाओं को सहमति से रात्रि शिफ्ट में काम करने की इजाजत, जिससे उन्हें अधिक आय कमाने का मौका।

● सुरक्षा और भलाई के उपायों में लिखित सहमति अनिवार्य, ओवरटाइम के लिए दोगुना पारिश्रमिक, सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम।

पहले से बताई गई बड़ी वेलफेयर पहलों के अलावा, लेबर संहिता कई और सुधार लाते हैं जो श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं और नियोक्‍ताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाते हैं:

  • नेशनल फ्लोर वेज यह पक्का करेगा कि किसी भी वर्कर को मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड से कम सैलरी न मिले।
  • महिला-पुरुष भेदभाव से मुक्‍त वेतन और रोजगार के अवसर, स्पष्ट रूप से भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं – जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव भी शामिल है।
  • इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर सिस्टम, शिफ्टिंग प्रणाली को लागू करने में सजा देने वाली कार्रवाई के बजाय मार्गनिर्देश, जागरुकता और अनुपालन संबंधी समर्थन पर जोर देना।
  • अनुमान-योग्‍य विवाद का शीघ्र समाधान, जिसमें दो सदस्यों वाले इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होंगे और सुलह के बाद सीधे ट्रिब्यूनल में जाने का ऑप्शन होगा।
  • सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न, कई ओवरलैपिंग फाइलिंग की जगह लेगा।
  • नेशनल ओएसएच बोर्ड सभी सेक्टर में एक जैसे सुरक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी मानदंड तय करेगा।
  • 500 से अधिक कामगारों वाली जगहों पर जरूरी सुरक्षा समितियां होंगी, जिससे काम की जगह पर अकाउंटेबिलिटी बेहतर होगी।
  • फैक्ट्री में लागू होने की लिमिट बढ़ेगी, जिससे छोटी यूनिट के लिए रेगुलेटरी बोझ कम होगा और कामगारों के लिए सुरक्षा के पूरे उपाय बने रहेंगे।

Author Profile

Ganpat Aryan
Ganpat Aryan
वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

Ganpat Aryan

वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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