सम्राट सरकार का बड़ा आदेश: अब वाहनों पर बबुआन-अहिरान और पासवान-कुशवाहा लिखवाने पर लगेगा जुर्माना
नियम तोड़ने पर दो हजार रुपये तक का लगेगा जुर्माना

पटना। बिहार में अब वाहनों पर जाति सूचक शब्द, स्लोगन और स्टीकर लगाना वाहन मालिकों को महंगा पड़ सकता है। राज्य परिवहन विभाग ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी करते हुए साफ कहा है कि किसी भी वाहन पर जाति विशेष को दर्शाने वाले शब्द, नारे या पहचान संबंधी स्टीकर नहीं लगाए जा सकते। विभाग ने ऐसे सभी वाहन मालिकों को एक महीने के भीतर अपने वाहनों से इस तरह के शब्द और स्टीकर हटाने का निर्देश दिया है।
कार-बाइक पर जाति लिखवाना पड़ेगा भारी
परिवहन विभाग के मुताबिक, अक्सर सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे देखे जाते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है। विभाग का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों और वाहनों पर ऐसी पहचान को बढ़ावा देना सामाजिक समरसता के खिलाफ है।
ट्रैफिक पुलिस चलाएगी विशेष अभियान
निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाकर जांच करेंगे। अभियान के दौरान जिन वाहनों पर जाति सूचक शब्द या स्टीकर पाए जाएंगे, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 और 179 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियम उल्लंघन करने वालों पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे समय रहते अपने वाहनों से ऐसे शब्द और स्टीकर हटा लें, ताकि कानूनी कार्रवाई और आर्थिक दंड से बचा जा सके। विभाग का यह कदम राज्य में सामाजिक सद्भाव और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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