गजब! 8 साल पहले ट्रेन में चोरी हुआ महिला का सामान, अब रेलवे देगा 1.08 लाख रुपये जुर्माना

नेशनल डेस्क। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मध्य जिला) ने ट्रेन में महिला का सामान चोरी होने के मामले में भारतीय रेलवे को महिला को 1.08 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने रेलवे को लापरवाही और सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग के चेयरमैन इंदरजीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल ने रेलवे सुरक्षा के बारे में व्यापक चिंताओं को उजागर करते हुए कहा कि अगर रेलवे की लापरवाही या सेवाओं में कमी न होती तो चोरी को रोका जा सकता था।
आयोग ने कहा कि रेलवे शिकायतकर्ता की इस शिकायत का समाधान करने में विफल रहा कि एक अनधिकृत व्यक्ति ने आरक्षित कोच में प्रवेश करके उसका सामान चुरा लिया। आयोग ने रेलवे के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता ने अपने सामान की सुरक्षा में लापरवाही बरती। आयोग ने कहा कि शिकायत दर्ज करवाने के लिए शिकायतकर्ता महिला को प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए सभी प्रकार की असुविधा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
शिकायतकर्ता ने बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली है। वर्ष 2016 में वो मालवा एक्सप्रेस के आरक्षित कोच से दिल्ली से इंदौर के लिए सफर कर रही थी। तभी झांसी और ग्वालियर के बीच बिना रिजर्वेशन के सफर कर रहे कुछ लोगों ने उनका सामान चोरी कर लिया, जिसकी शिकायत उन्होंने टीटीई से की। इसके साथ ही रेलवे प्रशासन को इस घटना के बारे में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उनकी शिकायत पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई।
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
देशMay 15, 2026क्या आपका बच्चा भी मोबाइल देखकर खाना खाता है? AIIMS रिपोर्ट ने चौंकाया
क़ृषिMay 15, 2026फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया तो अटक सकता है सरकारी योजना का लाभ
छपराMay 14, 2026सारण में एक बार फिर हुआ बड़ा सड़का दुघर्टना, टेंपो-ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत
छपराMay 13, 2026छपरा शहर का होगा ऐतिहासिक विस्तार, 227 राजस्व गांवों को किया जायेगा शामिल







