
पटना। बिहार सरकार का कृषि विभाग, कृषि रोड मैप के जरिए किसानों की आय बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में चौथे कृषि रोड मैप के तहत विशेष हस्तक्षेप (प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग) योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाईस करोड़ पच्चीस लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। सरकार की इस पहल से फल और सब्ज़ी उत्पादक किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और फसलों की बर्बादी रुकेगी।
इस योजना के तहत मिलने वाले प्लास्टिक क्रेट्स एवं लेनो बैग का लाभ राज्य के सभी 38 जिलों के सब्ज़ी एवं फल उत्पादक किसानों को मिलेगा। वहीं फ्रूट ट्रैप बैग का लाभ केवल केला उत्पादक किसानों को दिया जाएगा। अनुदानित दर पर दिए जाने वाले प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग की प्रति इकाई लागत राशि क्रमशः 400 रुपए, 20 रुपए एवं 30 रुपए है।
योजना के तहत तीनों घटकों—प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग—पर पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत इकाई लागत राशि एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में ई-निविदा के माध्यम से निर्धारित होने वाली दर, दोनों में से जो न्यूनतम होगी, उस पर 80 प्रतिशत, 80 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
बिहार के स्थायी निवासी ही ले सकते हैं लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही, इच्छुक किसानों का कृषि विभाग बिहार के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। वहीं विगत तीन वर्षों के भीतर इस योजना के तहत लाभान्वित किसानों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
योजना के तहत प्रति किसान प्लास्टिक क्रेट्स न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 50, लेनो बैग न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 1000 तथा फ्रूट ट्रैप बैग न्यूनतम 300 एवं अधिकतम 10,000 की संख्या में उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन के क्रम में भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, दो वर्ष की अपडेटेड भू-राजस्व रसीद, ऑनलाइन अपडेटेड रसीद, वंशावली अथवा एकरारनामा (विहित प्रपत्र में संलग्न) के आधार पर विधिसम्मत कागजात एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना आवश्यक होगा।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन: (http://dbtagriculture.bihar.gov.in)



