छपरा

सारण में बनाये जायेंगे 14 नये मतदान केंद्र, 27 केंद्र बदले जायेंगे: डीएम

छपरा। मतदान केन्द्रो के युक्तिकरण के क्रम में मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी अमन समीर के अध्यक्षता में सांसद, विधायक एवं मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष- प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श हेतु बैठक समाहरणालय सभागार में की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग इस बात पर जोर देता है कि मतदान केन्द्रों को यथा व्यवहार्य स्थायी रूप से स्थित होना चाहिए। ताकि निर्वाचकों को हमेशा यह ज्ञात हो कि उन्हें सभी निर्वाचकों के लिए अपने मत डालने कहाँ जाना है। उन्हें उनके मतदान केन्द्रों के स्थान में बार-बार परिवर्तनों से भ्रम न हो। निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केन्द्र के लिए मतदाताओं की अधिकतम सीमा 1500 निर्धारित की है। 1500 से अधिक निर्वाचक की स्थिति में सर्वप्रथम आस-पास के मतदान केन्द्रों के बीच निर्वाचकों का स्थानांतरण किया जाना है।

यदि ये नियमानुकूल न हो तो नये मतदान केन्द्र का गठन यथा संभव उसी भवन में किया जाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने बताया कि मतदान केन्द्र यथा संभव सरकारी भवन में बनाया जाना है। जानकारी दी गई कि मतदान केन्द्र ग्राउण्ड फ्लोर पर होना चाहिए। मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं होना चाहिए। किसी मतदान केन्द्र को पुलिस थानों, अस्पतालों, मंदिर, मस्जिद इत्यादि में अवस्थित नहीं होना चाहिए। जिले में पूर्व से मतदान केन्द्रों की संख्या-3015 है। 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण कुल 14 नये मतदान केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है। पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्रों के ध्वस्त होने / जर्जर होने / चलन्त मतदान केन्द्र क्षेत्र में सरकारी भवन बन जाने के कारण 27 भवन परिर्वतन का प्रस्ताव है। मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची पर दावा / आपत्ति ,आम निर्वाचक / राजनीतिक दल के द्वारा स्पष्ट विवरण के साथ  19.08.2023 तक जिला निर्वाचन कार्यालय में दिया जा सकता है।

       वर्तमान में विधान सभावार युक्तिकरण के पश्चात प्रस्तावित नये मतदान केन्द्रों की संख्या 113-एकमा विधान सभा क्षेत्र में 02, 114-माँझी विधान सभा क्षेत्र में 01, 116-तरैया विधान सभा क्षेत्र में 01, 117- मढ़ौरा विधान सभा क्षेत्र में 04, 119- गड़खा (अ०जा० ) विधान सभा क्षेत्र में 02, 120-अमनौर विधान सभा क्षेत्र में 04 की जानकारी दी गयी। उप निर्वाचन पदाधिकारी सारण के द्वारा बताया गया कि 19 अगस्त 2023 तक सभी प्राप्त दावा एवं आपत्ति को 25 अगस्त 2023 तक निस्तारित करने की तिथि निर्धारित की गयी है। तत्पश्चात पुनः इसी तरह की बैठक का आयोजन कर प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन कार्यालय पटना भेजा जाएगा।

        बैठक में पुलिस अधीक्षक सारण, डॉ गौरव मंगला, उप विकास आयुक्त प्रियंका रानी, अपर समाहर्त्ता मुमताज आलम, सभी विधान सभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, प्रतिनिधि एवं सभी विधान सभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी, सहायक समाहर्ता सह प्रशिक्षु आईएएस,उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे।

News Desk

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