Saran News: बिना लाइसेंस के नहीं निकलेगा दूर्गा पूजा का जुलूस, डीजे पर पूरी तरह बैन
पूजा पंडालों का सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य, विसर्जन घाटों पर एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की तैनाती

जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य
डीएम ने स्पष्ट कहा कि सभी पूजा समितियों को जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।
डीजे पर सख्त प्रतिबंध
सार्वजनिक आयोजनों में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इस आदेश का हर हाल में पालन सुनिश्चित कराया जाए।
सोशल मीडिया पर पैनी नजर
डीएम ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आईटी सेल को लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।
सुरक्षा और सेफ्टी व्यवस्था
- प्रतिमा विसर्जन मार्गों पर बिजली के तार दुरुस्त कराने का निर्देश बिजली विभाग को दिया गया है।
- ड्रोन कैमरों से विधि-व्यवस्था की निगरानी होगी।
- सभी पूजा पंडालों का सेफ्टी ऑडिट भवन प्रमंडल, बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग के अभियंता करेंगे।
- प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। डीएम ने पूजा समितियों से भी अपने स्तर पर कैमरे लगाने की अपील की।
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती
महत्वपूर्ण विसर्जन घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
असामाजिक तत्वों पर सख्ती
डीएम ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई में तेजी लाई जाए और विधि-व्यवस्था में किसी भी तरह की बाधा न आने दी जाए।
बैठक में मौजूद अधिकारी
बैठक में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), उपविकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एसडीपीओ सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी भी शामिल हुए।
डीएम ने अंत में सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि दुर्गापूजा का आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न होना चाहिए और किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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