Voter List: सारण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वोटर लिस्ट से गायब मतदाताओं की सूची जारी
मतदाता सूची से बाहर हुए नाम – कारण सहित देख सकेंगे मतदाता

छपरा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पेटीशन (सिविल) सं. 640/2025 (एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में 14 अगस्त को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में जिला प्रशासन ने निर्वाचन सूची से हटाए गए मतदाताओं की जानकारी सार्वजनिक कर दी है।
निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ऐसे सभी मतदाता जो वर्ष 2025 की निर्वाचक सूची (प्रारूप प्रकाशन से पूर्व) में शामिल थे, लेकिन 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में नहीं हैं, उनकी सूची विधानसभा क्षेत्रवार और मतदान केन्द्रवार वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसमें हटाए जाने के कारण भी स्पष्ट किए गए हैं, जैसे — मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरण, लंबे समय से अनुपस्थित रहना, या फिर दोहरी प्रविष्टि।
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कहां देखें सूची
इन मतदाताओं की सूची जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों और मतदान केन्द्रों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी गई है।
अपनी प्रविष्टि ऐसे जांचें
ऐसे मतदाता, जिनका नाम नई प्रारूप सूची में नहीं है, वे अपने ईपीआईसी (EPIC) नंबर अथवा विधानसभा और भाग संख्या के माध्यम से सूची में अपनी प्रविष्टि की स्थिति और हटाए जाने का कारण देख सकते हैं।
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आपत्ति दर्ज कराने का मौका
यदि कोई व्यक्ति इस कार्रवाई से असंतुष्ट है, तो वह अपने आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न कर निर्वाचन कार्यालय में दावा प्रस्तुत कर सकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दावे और आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि योग्य मतदाताओं का नाम सूची से वंचित न रह जाए।