बिहार में प्लॉट खरीदने से पहले देखें RERA का रजिस्ट्रेशन नंबर, नहीं तो हो जाएगी ठगी
बिना रेरा पंजीकरण वाले प्लॉट में न करें निवेश

पटना। बिहार में इन दिनों बना रेरा पंजीकरण के अवैध प्लॉट और फ्लैट की खरीद-बिक्री हो रही है। इस पर रेरा के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। बिहार रेरा (Real Estate Regulatory Authority – RERA Bihar) ने आम लोगों को जमीन और प्लॉट खरीद-बिक्री में सतर्क रहने की अपील की है। अथॉरिटी ने कहा है कि राज्य में प्लॉट डेवलपमेंट का कार्य सिर्फ पंजीकृत प्रमोटर ही कर सकते हैं, और ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स का रेरा में पंजीकरण अनिवार्य है।
एजेंट नहीं कर सकते प्लॉटिंग
रेरा बिहार ने स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट एजेंट प्रमोटर नहीं होते। उनके द्वारा जमीन की प्लॉटिंग कर बेचने या खरीदने की प्रक्रिया पूरी तरह अवैध है। केवल वे प्रमोटर, जिनका प्रोजेक्ट रेरा बिहार में पंजीकृत है, वही कानूनी रूप से प्लॉट बेच सकते हैं।
पंजीकरण संख्या अवश्य जांचें
रेरा बिहार ने खरीदारों से अपील की है कि अगर कोई एजेंट या प्रमोटर उन्हें प्लॉट दिखाता है तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की पंजीकरण संख्या की जांच करें। वैध पंजीकरण संख्या BRERAP या BRERAA अक्षरों से शुरू होती है।
धोखाधड़ी से बचने का उपाय
रेरा बिहार ने कहा कि बिना पंजीकरण वाले प्रोजेक्ट्स में निवेश करने से भविष्य में कानूनी विवाद और धोखाधड़ी का खतरा रहता है। इसलिए निवेशक प्लॉट खरीदने से पहले प्रोजेक्ट की वैधता और पंजीकरण संख्या की पुष्टि जरूर करें।