छपरा: जिलाधिकारी अमन समीर ने आगामी लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु इस जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की अनुज्ञप्ति एवं धारित शस्त्रों यथा अनिषिद्ध छिद्र, रिवाल्वर/पिस्टल/रायफल/ एकनाली/दोनाली बंदुकों के भौतिक सत्यापन के लिए थानावार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए प्राधिकृत किया है।
उन्होंने निदेश दिया है कि सभी थानाध्यक्ष अपने यहाँ शस्त्र से संबंधित संधारित पंजी से मिलान कर शस्त्र सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी थानाध्यक्ष अपने चौकीदार के माध्यम से शस्त्रधारियों को अपने स्तर से नोटिस निकाल कर शतप्रतिशत तामिलाकराकर शस्त्र का सत्यापन के पश्चात तामिला प्रतिवेदन एवं सत्यापन प्रतिवेदन निश्चित रूप से जिला शस्त्र कार्यालय में विशेष दूत से भेजना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा शस्त्र अनुज्ञति सत्यापन हेतु 20 से 29 फरवरी के बीच का समय निर्धारित किया गया है। सभी थानाध्यक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की उपस्थिति में निर्धारित तिथि के अंदर शस्त्र अनुज्ञति का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।
सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित तिथि को संबंधित थाना भवन पर अपनी शस्त्र अनुज्ञप्ति तथा अग्नेयास्त्र भौतिक सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। इस आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति निलम्बन / रद्द करने एवं अग्नेयास्त्र को जब्त करने की कार्रवाई संबंधित पदाधिकारी द्वारा की जायगी। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी निर्धारित तिथि को शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात संयुक्त हस्ताक्षर से सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन का दैनिक समेकित प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगे।
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