रिविलगंज में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव को हाईकोर्ट ने किया अवैध घोषित, एक बार फिर से चलेगी राहुल की राज

छपरा
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छपरा। सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख एवं उपप्रमुख के निर्वाचन को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया है। एक बार फिर से राहुल राज प्रखंड प्रमुख बन सकते है। पदाधिकारी के कार्यालय में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में प्रखंड प्रमुख पद पर तेज नारायण सिंह उर्फ गुड्डू सिंह एवं उपप्रमुख पद पर अश्वनी कुमार यादव निर्वाचित हुए थे।

एक महीने पद पर रहने के बाद दोनों पदों पर निर्वाचन हाईकोर्ट द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, चुनावी प्रक्रिया आदि में नियमों के हवाला देते हुए 20 जुलाई की चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया है।

प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के चुनाव अवैध घोषित होने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां बता दें कि हाल में कोर्ट से उस वक़्त फैसला नहीं आने की सूरत में प्रमुख पद का चुनाव एसडीओ द्वारा करा दिया गया था। जिसमें प्रमुख रहे राहुल राज हिस्सा भी नहीं लिये।