क्राइमछपरा

छपरा में हत्या के 9 साल पुराने कांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने 10-10 हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया

Chhapra Court News: सारण जिले में गंभीर अपराधों पर सख्ती के तहत एक बड़ी न्यायिक कार्रवाई सामने आई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2026 में जिले के अंतर्गत हत्या सहित अन्य गंभीर अपराधों के मामलों को चिन्हित कर माननीय न्यायालय में त्वरित एवं प्रभावी विचारण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में एक चर्चित हत्या कांड में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 श्रीकांत सिंह की अदालत ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या-308/17 (दिनांक 30.07.2017), धारा 302/201/34 भारतीय दंड संहिता के मामले में सभी चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए अभियुक्त

  1.  जवाहिर राम, पिता स्व. रंगु राम
  2.  संजय राम, पिता अशर्फी राम
  3.  रामनाथ राम, पिता संजोगा राम
  4.  विनोद राम, पिता सुरेश राम,
    सभी निवासी दयालपुर, थाना मढ़ौरा, जिला सारण

न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त, धारा 201 भादवि के तहत सभी अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास भी दिया गया है।

उक्त कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं तथ्यपरक अनुसंधान कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 07 साक्षियों की गवाही न्यायालय में कराई गई, जिससे अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो सके।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक  दिनेश्वर सिंह कौशिक ने सशक्त ढंग से पक्ष रखते हुए न्यायालय को दोष सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में हत्या सहित अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित विचारण सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि अपराधियों को समयबद्ध रूप से सजा दिलाई जा सके और कानून का भय कायम रहे।

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Ganpat Aryan
Ganpat Aryan
वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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