Mediation Campaign: सारण में अदालत का चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति, मध्यस्थता से होगा आपकी समस्या का समाधान
सारण में चलेगा 90 दिवसीय मध्यस्थता महाअभियान

छपरा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण के तत्वावधान में “राष्ट्र के लिए 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान” का आयोजन 1 जुलाई 2025 से किया जा रहा है। यह अभियान न्यायिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य जनता को कम खर्च और कम समय में न्याय उपलब्ध कराना है।
मध्यस्थता के माध्यम से होगा सुलहपूर्ण समाधान
इस विशेष अभियान के तहत दुर्घटना दावा वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, कमर्शियल विवाद, सेवा विवाद, उपभोक्ता शिकायतें, ऋण वसूली, पारिवारिक विवाद, निष्कासन वाद, भू-अर्जन और अन्य सुलह योग्य मामलों का समाधान पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थता के ज़रिए कराया जाएगा।
क्या है मध्यस्थता प्रक्रिया?
मध्यस्थता एक स्वैच्छिक, गोपनीय और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिकारी दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर विवाद का समाधान निकालते हैं। यह पूरी प्रक्रिया न्यायालय के मुकदमों की तुलना में अत्यंत सरल, त्वरित और व्यावहारिक है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें समय, धन और मानसिक ऊर्जा की बचत होती है।
मध्यस्थता के मुख्य लाभ:
- विवादों का त्वरित, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान
- न्यायालय में चल रहे मुकदमों से राहत
- पक्षकारों की आपसी सहमति से समझौता
- खर्च रहित और गोपनीय प्रक्रिया
- न्यायालय शुल्क की पूर्ण वापसी (कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 16 के तहत)
- सामाजिक समरसता और सौहार्द्र को बढ़ावा
न्यायालयों पर भार होगा कम
इस अभियान से न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। इससे आमजन को समय पर न्याय मिल सकेगा और न्याय व्यवस्था अधिक सशक्त और जनोन्मुखी बनेगी।
कहां से प्राप्त करें जानकारी?
मध्यस्थता प्रक्रिया अथवा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सारण, छपरा के कार्यालय से सीधे संपर्क किया जा सकता है या दूरभाष संख्या 06152-233322 पर कॉल कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।