सारण में दरोगा और बंदोबस्त पदाधिकारी समेत 8 के खिलाफ परिवाद दायर, नोटिस जारी
घर में घुसकर मारपीट व सामान ले जाने का आरोप

छपरा: छपरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) न्यायालय में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बंदोबस्त पदाधिकारी और पुलिस अवर निरीक्षक सहित कुल आठ लोगों के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किया गया है। यह परिवाद छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुरुकुल मेहिया नेवाजी टोला निवासी मधुबाला सिंह (पति पवन सिंह) द्वारा दायर किया गया है। परिवाद पत्र संख्या 801/26 पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
परिवाद में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें हिमालय राज, मनबोध कुमार, धर्मेंद्र पाल (वर्तमान में पुलिस निरीक्षक), राणा अक्षय प्रताप सिंह (वर्तमान बंदोबस्त पदाधिकारी, सदर अंचल), सचिन कुमार सिंह, कुंवर सिंह, अनिल कुमार यादव और कृष्ण कुमार सोनी शामिल हैं।
मधुबाला सिंह ने अपने परिवाद में आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने पैतृक मकान के बाहर स्थित 16 फीट चौड़ी और 50 फीट लंबी (कुल 800 वर्ग फीट) खाली जमीन आरोपी नंबर एक को किराये पर दी थी। शुरुआती दिनों में नियमित रूप से किराया दिया गया, लेकिन बाद में आरोपी की नीयत बदल गई और उसने किराया देना बंद कर दिया।
मुद्दईया के अनुसार, जब उन्होंने किराया मांगा तो आरोपी रेस्टोरेंट छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद उन्होंने उस स्थान पर अपना ताला लगा दिया। इस दौरान आरोपी द्वारा उनके पति के खिलाफ भी एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
आरोप है कि 7 मार्च 2026 को दोपहर करीब 1 बजे सभी आरोपी एकजुट होकर उनके घर में जबरन घुस आए, बंद कमरों का ताला तोड़ दिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई और घर में रखे लाखों रुपये के सामान को उठा ले गए।
पीड़िता का कहना है कि न्याय के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिलने पर अंततः उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय की शरण ली।
फिलहाल न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद मामले में आगे की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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- अंकिता कुमारी पत्रकारिता की छात्रा हैं। वर्तमान में वह संजीवनी समाचार डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं और समाचार लेखन व फील्ड रिपोर्टिंग में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।
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