छपरा। सारण में पुलिस द्वारा न्याय नहीं मिलने से परेशान एक महिला ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल पूरा मामला सारण जिले के रिविलगंज थाना से जुड़ा है। जहां एक महिला ने 10 हजार रूपये रिश्वत देने के बाद भी न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। रिविलगंज थाना क्षेत्र के रामबाबू सिंह की पुत्री अर्निका देवी उर्फ ज्योति ने वर्ष 2022 में रिविलगंज थाने में अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और भ्रूण गर्भपात का केस दर्ज कराया था। जिसमें महिला यूपी के बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के नयका गांव निवासी अपने पति, ससुर-सास, भैंसुर-जेठानी और ननद-नन्दोई को नाजमद अभियुक्त बनाया था।
रिविलगंज थाना में 422/22 दर्ज किया गया था। इस कांड का अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक अजित कुमार को बनाया गया था। सदर एसडीपीओ द्वारा अनुसंधान में इस केस को सत्य दर्शाया गया। लेकिन महिला के आरोप के अनुसार इस कांड में अब तक किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ हीं महिला ने आरोप लगाया कि अभियुक्तों को बचाने के लिए मोटी रकम लिया गया है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आदेशों का पालन भी नहीं किया गया। आज तक अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया।
डीआईजी से परमिशन लेने के नाम पर लिया 10 हजार रूपये:
पीड़ित महिला अर्निका देवी ने आरोप लगाया है कि केस के अनुसंधानकर्ता के द्वारा दूसरे राज्य में जाने के लिए डीआईजी परमिशन लेने नाम पर 10 हजार रूपये लिया गया। इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इससे परेशान महिला ने पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला ने सारण एसपी को पत्र लिखा है। इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री,डीजीपी, डीआईजी, महिला आयोग, न्यायालय और रिविलगंज थानाध्यक्ष को भी दिया है।
महिला ने आवेदन में लिखा है कि मेरी शादी वर्ष 2021 में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दुर्गेश कुमार सिंह उर्फ तुलसी के साथ हुई हैं परन्तु मेरे ससुराल वालों के द्वारा दहेज की माँग पूरी नहीं करने पर मुझे विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित कर कई दिनों तक खाना पीना बंद कर देते थे तथा दाई-नौकर की तरह व्यवहार करते थे एवं हत्या करने के नियत से किरोसीन तेल डालकर जलाने का प्रयास किये तथा जबरन मेरे भ्रूण का जाँच कराकर गर्भपात करा दिये एवं इलाज का बहाना बनाकर मेरे मायके के नजदीक लाकर छोड़ कर भाग गये ।
अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी
जिसके सम्बंध में मैने लिखित आवेदन स्थानीय थानाध्यक्ष, रिविलगंज को दी जिसपर थानाध्यक्ष द्वारा रिविलगंज थाना कांड सं0- 422/22 अन्दर दफा 341,323,498 (A), 313/34 भा0द0वि० एवं 3/4 दहेज अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत मेरे पति सहित अन्य के विरुद्ध दर्ज हुआ तथा उक्त कांड का पर्यवेक्षण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर छपरा के द्वारा किया गया तथा उक्त कांड के नामित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 498 (A), 313/34 भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत सत्य पाकर नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने एवं फरार होने की स्थिति में कुर्की जप्ति की कारवाई करने का निर्देश ज्ञापांक 528/अनु0 दिनांक- 26.02.2024 को प्रतिवेदन-॥, (पर्यवेक्षण टिप्पणी) थाना को प्राप्त हुआ । लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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