छपरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष विरेंद्र प्रताप सिंह एवम सदस्य मनमोहन कुमार और मंजू सिंह की पीठ ने परिवाद पत्र संख्या 24 /21 जिसे एकमा थाना के पछुआ निवासी दीपक कुमार ने 24 दिसम्बर को दाखिल किया था। उन्होंने मारुति इंश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारी सुरेश श्रीवास्तव पर मारुति चोरी हो जाने के पश्चात उनको क्लेम नहीं देने का आरोप लगाया था।
अपने परिवार पत्र में दर्शाया था कि उन्होंने एक वैगन आर कार खरीदी थी। जिसका इंश्योरेंस उन्होंने मारूति इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। जो कार 12 फरवरी 2019 को चोरी हो गई । जिसकी उन्होंने प्राथमिक की दर्ज कराई और इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचना दिया उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उनके क्लेम वाद को कुछ त्रुटी दिखाते ख़ारिज कर दिया गया था। तब उन्होंने अयोग का दरवाजा खटखटाया था आयोग द्वारा वैगन आर कार की कीमत ₹4 लाख 60 हजार 961 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है तथा परिवार पत्र दाखिल होने की तिथि से 6% ब्याज भी अदा करने का आदेश दिया है। अगर 2 माह के अंदर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो ब्याज दर की राशि 9% हो जाएगी साथ ही मानसिक क्षति हेतु ₹18 हजार तथा बाद खर्च हेतू 3 हजार रुपए अदा करने का भी आदेश दिया है।
एक दूसरे मामले के परिवार पत्र संख्या 104/ 15 जिसे एकमा थाना के कोहड़ागढ़ निवासी हैदर अली द्वारा 9 अक्टूबर 2015 को दाखिल किया गया था। जिसमें उन्होंने सहायक महाप्रबंधक इलाहाबाद बैंक शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक माझी सोनाली ऑटो प्राइवेट लिमिटेड छपरा को विपक्षी बनाया था उन्होंने अपने परिवार पत्र में बताया था कि 17 अक्टूबर 2014 को उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा था जो एक्सीडेंट हो गया क्लेम दाखिल किया था जिसे कंपनी द्वारा खारिज कर दिया गया था आयोग ने उनके परिवाद के सुनवाई के पश्चात मोगलिक 3 लाख एवं आर्थिक क्षति के लिए 5 हजार अदा करने का आदेश दिया है।
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