
छपरा।भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव के खिलाफ आज छपरा न्यायालय में आरोप गठित हुआ है। चेक बाउंस मामले में एडीजे 11 के कोर्ट ने दोषी करार करते हुए आरोप गठित किया। शुक्रवार की दोपहर बाद खेसारी लाल यादव अपने वकील के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। खेसारी लाल यादव को देखने के लिए कोर्ट में भीड़ जुट गई।
एक्टर के खिलाफ आरोप गठन होने के बाद दोनों पक्ष ने आपसी सुलह नामा दाखिल कर दिया। इस पर आगामी 30 सितंबर की तारीख तय हुई है। जिसमें सुलह पत्र स्वीकार किया जाएगा।
एक्टर ने पत्नी के नाम पर खरीदी थी जमीन
पूरे प्रकरण में बारे में खेसारी लाल यादव के वकील बीरेश चौबे ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि खेसारी लाल यादव ने अपने पत्नी के नाम से रसूलपुर थाना क्षेत्र के चपरैठा गांव में जमीन लिया था। जमीन के बदले में जो चेक दिया गया था वह बाउंस हो गया। स्टॉप पेमेंट किए जाने के कारण चेक बाउंस हुआ। इसमें आज आरोप का गठन किया गया था। आरोप गठन में शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ खेसारी लाल यादव उपस्थित हुए।
एसीजेएम एकादश राकेश कुमार के न्यायालय में रसूलपुर थाना कांड संख्या 120/ 19 का विचार हुआ। आरोपी भोजपुरी फिल्म के अभिनेता व गायक शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव अपने वकील बिरेश कुमार चौबे के साथ उपस्थित हुए।
बता दें कि रसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप में कहा था कि उसने अपनी खरीदी जमीन को बेचने के लिए रसुलपुर थाना क्षेत्र के धनाडिह निवासी शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपए में बात की थी। जिसकी रजिस्ट्री 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी।
18 लाख रुपए का दिया था चेक
खेसारी लाल यादव ने नगद रुपए के एवज में 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था। चेक को उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में जमा कर दिया, जो 24 जून को वापस आ गया। उन्होंने 27 जून को चेक जमा किया, तो बैंक ने 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी गई। इसको लेकर उन्होंने यह प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने मामले में 22 अगस्त 2020 को भादवी की धारा 406 व 138 एनआईएक्ट के अंतर्गत दाखिल किया था।
न्यायालय ने 22 जनवरी 2021 को शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ समन और 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट के बावजूद अभिनेता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
छपराFebruary 14, 2026Chhapra News: मुजफ्फरपुर से चोरी हुई 3 लाख की अगरबत्ती लदी पिकअप वैन सारण से बरामद
छपराFebruary 14, 2026छपरा के यदुवंशी राय मेमोरियल हॉस्पिटल में अब 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा
छपराFebruary 13, 2026Rojagar Mela: छपरा में नौकरी का बड़ा मौका, 200 पदों पर होगी बहाली, 16 हजार मिलेगा सैलरी
छपराFebruary 13, 2026Bihar Transport News: परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 90 करोड़ से अधिक का जुर्माना







