सारण में पटाखा बाजार पर कड़ी निगरानी, लाइसेंस बिना बिक्री करने वालों की अब खैर नहीं
दीपावली और छठ पर पटाखों से हादसे रोकने के लिए सारण पुलिस अलर्ट

छपरा। दीपावली और छठ महापर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सारण पुलिस प्रशासन ने जिले भर में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जन-सुरक्षा, आगजनी नियंत्रण और अवैध पटाखों पर रोकथाम को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने नागरिकों, व्यापारियों और आयोजकों से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, किसी भी प्रकार की लापरवाही से त्योहारों का उत्साह दुर्घटना में न बदले, इसके लिए विशेष निगरानी, छापेमारी और अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
मुख्य निर्देश जिनका पालन अनिवार्य होगा:
1. अवैध पटाखों पर कड़ा प्रतिबंध:
विदेशी या बिना लाइसेंस के बने पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
2. तेज़ आवाज़ वाले पटाखों पर रोक
125 डेसीबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का निर्माण, भंडारण और विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
3. लाइसेंसधारियों की सत्यापन सूची तैयार
जिले के सभी थोक और खुदरा पटाखा विक्रेताओं की सूची बनाकर उनका भौतिक निरीक्षण कराया जाएगा।
4. केवल अधिकृत विक्रेता ही बेच पाएंगे पटाखे
लाइसेंसधारी और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले अनुज्ञप्तिधारक ही पटाखों का भंडारण और बिक्री कर सकेंगे।
5. ऑनलाइन पटाखा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
6. सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
सभी अधिकृत विक्रेताओं को अग्निशमन उपकरण, दूरी मानक, भंडारण सीमाएं और सुरक्षा शर्तों का पालन करना होगा।
7. आवासीय क्षेत्रों में भंडारण/बिक्री प्रतिबंधित
घनी आबादी और आवासीय इलाकों में पटाखों का निर्माण या स्टॉकिंग नहीं होगी। ऐसे स्थानों तक फायर ब्रिगेड की तत्काल पहुंच सुनिश्चित होना आवश्यक है।
8. पंडाल और आयोजन समितियों से बैठक
दीपावली, छठ व अन्य आयोजनों के मद्देनज़र पूजा समितियों, पंडाल संचालकों और विक्रेताओं को सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाएगी।
9. विशेष छापेमारी और निगरानी अभियान
एसएचओ और थाना पुलिस को अवैध निर्माण व संग्रहण स्थलों की पहचान कर छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं।
10. फायर ब्रिगेड को रखा जाएगा तैयार
आकस्मिक हादसों से निपटने के लिए दमकल वाहनों और कर्मियों की 24×7 तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।
11. वांछित और जमानत पर छूटे आरोपियों पर नजर
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से जुड़े मामलों के भगोड़े व जमानती अभियुक्तों को निगरानी सूची में रखा गया है।
पुलिस ने की जनता से अपील
सारण पुलिस ने जिलेवासियों से आग्रह किया है कि वे अवैध पटाखों का उपयोग न करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत स्थानीय थाना या जिलास्तरीय नियंत्रण कक्ष नंबर 9031036406 पर दें।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि सहयोग करने वाले नागरिकों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।