शराब के सौदागर अब सलाखों के पीछे, छपरा में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी 7-7 साल की सजा

छपरा। सारण जिले में मद्य निषेध कानून के तहत त्वरित विचारण प्रक्रिया के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। मशरक थाना क्षेत्र के एक चिन्हित त्वरित विचारण कांड में चार अभियुक्तों को सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
मशरक थाना कांड संख्या- 95/23, दिनांक 01.03.2023 के तहत दर्ज मामले में धारा 30(ए)/33/41 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत चारों अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रुपये का अर्थदण्ड देने का आदेश माननीय अनन्य विशेष न्यायालय उत्पाद-2, प्रभारी एडीजे-13 द्वारा सुनाया गया है।
यदि अभियुक्त अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 06-06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
सजायाफ्ता अभियुक्तों के नाम एवं पते:
- रोहित कुमार उर्फ बब्लू सिंह, पिता- कालिका सिंह, साकिन- निपुनि सिमरी, थाना- मशरक, जिला- सारण।
- नंदलाल मांझी उर्फ नंदलाल पासवान, पिता- दुखी मांझी, साकिन- धोबवल, थाना- बनियापुर, जिला- सारण।
- सतेन्द्र सिंह, पिता- चिंतामन सिंह, साकिन- सिमरी बथानी मेला, थाना- मशरक, जिला- सारण।
- तेजू साह, पिता- बच्चन साह, साकिन- सपही, थाना- मशरक, जिला- सारण।
पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार, सारण जिला में गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित विचारण कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। साक्ष्य संग्रहण से लेकर न्यायालय में सुनवाई तक की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा रहा है।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे गंभीर मामलों में भविष्य में भी इसी तरह तत्परता के साथ अभियुक्तों को सजा दिलवाने का कार्य निरंतर जारी रहेगा।
Author Profile

Latest entries
राजनीतिFebruary 26, 2026छपरा में DM का बड़ा आदेश, होली में नहीं बजेगा DJ, सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी
राजनीतिFebruary 26, 2026Crime News: छपरा में दिन-दहाड़े किशोर को मारी गोली, आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम
राजनीतिFebruary 26, 2026Wanted Criminal: सारण में फरार अपराधियों पर शिकंजा, 7 आरोपितों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित
क्राइमFebruary 25, 2026Saran News: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले दो अभियुक्तों को 4-4 साल की सजा व 2-2 लाख जुर्माना



