छपरा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वादश अंजनी कुमार गोंड ने अमनौर थाना कांड संख्या 188/22 की सत्रवाद संख्या 683/ 22 में अमनौर थाना के शेखपुरा डीह निवासी श्रीकांत सिंह एवं उनकी पत्नी सुनीता देवी को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दयानंद राय एवं उनके सहयोगी समीर मिश्रा ने न्यायालय में अभियोजन का पक्ष रखा और अनुसंधान कर्ता एवं चिकित्सक सहित कुल 17 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय में 30 सितंबर 2022 को आरोप पत्र समर्पित किया गया था।
4 जुलाई को हुई थी महिला की हत्या
बताते चले की अमनौर थाना के शेखपुरा डीह निवासी मृतक आरती देवी के पति वीर प्रसाद सिंह ने 5 जुलाई 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि दिनांक 4 जुलाई 2022 को रात्रि 8:00 बजे उनकी पत्नी दरवाजे के सामने टहल रही थी। उसी समय पड़ोसी सुनीता देवी आई और उनकी पत्नी को अपने घर में ले गई। जब कुछ देर बाद पत्नी घर नहीं आई तो सूचक सुनीता देवी के घर गया और पत्नी के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया की आपकी पत्नी यहां नहीं आई है।
किचन से बरामद हुई थी महिला की शव
सुबह प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी के घर की तलाशी ली गई तो किचन में से आरती देवी का शव मिला। घटना के दिन सुबह में सुनीता देवी मृतक से एक हजार रुपया उधार भी ली थी। सूचक का आरोप था कि उनकी पत्नी द्वारा पहना गया सारा गहना भी आरोपियों ने चुरा लिया ।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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